UP News: महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, बिना शपथ पत्र के मिलेगी 30 दिन की CCL

UP News: CCL छुट्टियों के लेकर बदलाव किया गया है। अब एक बार में अधिकतम तीस दिन की सीसीएल बिना शपथ पत्र के स्वीकृत किया जाएगा।

Network
Newstrack Network
Published on: 1 Oct 2024 2:31 AM GMT
UP News
X

UP News (Pic: Social Media)

UP News: उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। छुट्टियों को लेकर होने वाली परेशानी से अब निजात मिल गया है। अब कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। साथ ही छुट्टी के लिए होने वाली वसूली भी खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के साढ़े पांच लाख शिक्षकों व कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। महिला शिक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा कर दी गई है। अब उन्हें बाल्य-देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल) व मातृत्व अवकाश के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। अब एक बार में 30 दिनों का सीसीएल मिलेगा।

महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत

शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशालय के छुट्टियों के सरलीकरण से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसमें महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। पहले की छुट्टी व्यवस्था में महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश व सीसीएल लेने पर शपथ पत्र देना होता था। इसके जरिए उन्हें बताना होता था कि उन्होंने कितनी छुट्टियां ले ली हैं और कितनी बाकी हैं। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। छुट्टी लेने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। अभी तक सीसीएल खंड शिक्षा अधिकारियों व बेसिक शिक्षा अधिकारी की मर्जी पर दिया जाता था। मगर अब एक बार में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी ली जा सकेगी। जनगणना, आपदा, चुनाव, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी व परीक्षा की अवधि व उससे पांच दिन पूर्व की तिथियों को छोड़कर अनिवार्य रूप से एक बार में 30 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। पूरे सेवाकाल में छह-छह महीने का दो बार मातृत्व अवकाश व दो वर्ष का सीसीएल दिया जाता है।

मेडिकल छुट्टियों के नियमों में भी बदलाव

इसके साथ ही मेडिकल छुट्टी में भी बदलाव किए गए हैं। शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों को मेडिकल अवकाश में राहत दी गई है। मेडिकल अवकाश के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सकों का ही प्रमाणपत्र मान्य होता था। हालांकि अब इसमें बदलाब कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक अब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) का प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मियों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश में शासन स्तर व राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी के आदेश पर ही अर्जित व उपार्जित अवकाश मिलेगा। अभी तक इन्हें यह अवकाश मिल रहे थे, लेकिन सक्षम अधिकारी तय नहीं था। अभी तक प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave) भी दिया जा रहा था। अब निर्बन्धित, प्रतिकर व अध्ययन अवकाश के साथ ही प्रतिकर अवकाश नहीं मिलेगा।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

Next Story