UP Today News: योगी सरकार की बड़ी घोषणा, 4.5 करोड़ कर्मकारों को मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' का लाभ

UP Today News: ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत स्टेट एजेंसी फ़ार कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साची) द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 05 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

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Newstrack NetworkPublished By Shweta
Published on: 29 Oct 2021 5:11 PM GMT
UP Today News: योगी सरकार की बड़ी घोषणा,  4.5 करोड़ कर्मकारों को मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ
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UP Today News: साढ़े चार साल पुरानी योगी सरकार (yogi sarkar ki yojna) ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' (mukhyamantri jan arogya yojana) लागू करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के लगभग 4.5 करोड़ कर्मकारों को लाभ मिल सकेगा। यहाँ यह बताना आवश्यक है ये संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है।

योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही, असंगठित कामगारों को वित्तीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। शासनादेश के अनुसार 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता के लिए, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा 10 एवं उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 के नियम 23 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत एवं नवीनीकृत सभी कामगार और उनके परिजन, जिनका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया है, इलाज के पात्र होंगे।

'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के अन्तर्गत स्टेट एजेंसी फ़ार कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज (साची) द्वारा अधिकृत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 05 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' का क्रियान्वयन उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फार कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साची) के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड एवं साची के मध्य पृथक से सहमति पत्र तैयार किया जाएगा। योजना के मद में होने वाला व्यय उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर सांची को उपलबध कराया जाएगा। 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के क्रियान्वयन में किसी स्तर पर आने वाली समस्याओं का निवारण उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, लखनऊ के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा-3(4) में राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजना बनाकर संचालित किये जाने का प्राविधान है।

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