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UP: 31 दिसंबर की रात 12:30 बजे के बाद जारी रहा जश्न, तो होगी कार्रवाई
लखनऊ: नए साल पर अल सुबह तक होने वाले धूम-धड़ाके और शोर-शराबे पर सरकार सख्त रवैया अपनाएगी। राजधानी में हर साल इस मौके पर होने वाली परेशानी के बाबत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ताजा निर्देश के अनुसार, 31 दिसम्बर की रात 12:30 बजे के बाद अगर जश्न जारी रहा, तो आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।
ये हैं नए साल केलिए गाइडलाइन्स
-31 दिसम्बर से 1 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी।
-31 दिसम्बर रात 12:30 के बाद के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
-12:30 के बाद न्यू ईयर पार्टी जारी रही तो कार्रवाई की जाएगी।
-होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, लॉन पर अधिकारियों की नजर रहेगी।
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