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UP: 31 दिसंबर की रात 12:30 बजे के बाद जारी रहा जश्न, तो होगी कार्रवाई

aman
By aman
Published on: 28 Dec 2017 3:23 PM IST
UP: 31 दिसंबर की रात 12:30 बजे के बाद जारी रहा जश्न, तो होगी कार्रवाई
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UP: 31 दिसंबर की रात 12:30 बजे के बाद जारी रहा जश्न, तो होगी कार्रवाई

लखनऊ: नए साल पर अल सुबह तक होने वाले धूम-धड़ाके और शोर-शराबे पर सरकार सख्त रवैया अपनाएगी। राजधानी में हर साल इस मौके पर होने वाली परेशानी के बाबत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ताजा निर्देश के अनुसार, 31 दिसम्बर की रात 12:30 बजे के बाद अगर जश्न जारी रहा, तो आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।

ये हैं नए साल केलिए गाइडलाइन्स

-31 दिसम्बर से 1 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी।

-31 दिसम्बर रात 12:30 के बाद के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

-12:30 के बाद न्यू ईयर पार्टी जारी रही तो कार्रवाई की जाएगी।

-होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, लॉन पर अधिकारियों की नजर रहेगी।



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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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