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योगी सरकार का नया फरमान, रोडवेज बस ड्राइवरों का डयूटी के वक्त 'मोबाइल' बैन
उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसों की बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर गुरुवार को एक नया फरमान जारी किया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसों की बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर गुरुवार को एक नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक बस चालक ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यह आदेश परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जारी किया है।
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होगी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना
स्वतंत्र देव सिंह ने साथ ही यह भी कहा है कि अगर कोई ड्राइवर बस चलाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वाले ड्राइवर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
शिकायत के लिए व्हाट्स एप नंबर जारी
परिवहन मंत्री की तरफ से एक 'व्हाट्स एप नंबर-9415049606' भी जारी किया गया है। इसके साथ ही यात्रियों से गुजारिश की गई है कि अगर वह किसी ड्राइवर को बस चलाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते देखें तो फोटो खींचकर इस नंबर पर व्हाट्स एप कर दें।
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1000 रुपए का ईनाम
विभाग तुरंत उस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर यात्रियों में जागरूकता फैलाने के लिए फोटो भेजने वाले यात्री के लिए 1000 रुपए ईनाम की भी घोषणा की है।
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पिछले दिनों रोडवेज बस एक्सीडेंट में हुई थी 24 लोगों की मौत
गौरतलब है कि पिछले दिनों बरेली में रोडवेज बस और ट्रक में हुई टक्कर में 24 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस ड्राइवर ने नेशनल हाईवे पर विपरीत दिशा में बस को दौड़ा दिया था।
--आईएएनएस