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UP News: गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो देना होगा 5 हजार जुर्माना, 16 फरवरी से शुरू नियम
UP News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर वाहन चलाए जाने की शिकायतें आती हैं।
UP News: यूपी में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी लेकर चलने पर आज से 5000 रुपए जुर्मना देना पड़ेगा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिस वाहन पर नहीं लगी हो, ऐसे वाहनों के खिलाफ गुरुवार से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर वाहन चलाए जाने की शिकायतें आती हैं। सभी संभागीय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यातायात पुलिस की सहायता लें एवं अपने स्तर से भी जांच करें।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि एक अप्रैल, 2019 को या उसके बाद विनिर्मित और पंजीकृत व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था। इसी प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने के लिए अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गई थीं, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों में वाहनों की भूमिका रहती है, इसलिए उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना आवश्यक है।
देना होगा इतना जुर्माना
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे सभी वाहनों पर 16 फरवरी से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने की दशा में 5000 रुपए के चालान किए जाने की व्यवस्था है। जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए जाएंगे, उन पर 5000 का चालान होगा। जिन लोगों ने हाई सक्योरिटी नंबर प्लेट न लगवाई हो आज ही लगवा लें। प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं।