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बेहमई नरसंहार में इस दिन आएगा फैसला, फूलन देवी ने 26 को एक साथ भून दिया था
देश के बहुचर्चित कानपुर देहात के बेहमई नरसंहार में 18 जनवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगा। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ नजीरें देने के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने इसके लिए 16 जनवरी तक की मोहलत दी है।
कानपुर: देश के बहुचर्चित कानपुर देहात के बेहमई नरसंहार में 18 जनवरी को कोर्ट फैसला सुनाएगा। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ नजीरें देने के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने इसके लिए 16 जनवरी तक की मोहलत दी है। इस कांड की मुख्य आरोपी फूलन देवी की 2001 में हत्या कर दी गई थी। 2011 में जिन 5 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ था, उनमें से एक की मौत हो चुकी है।
तो वहीं पेशी पर आये आरोपी पोसा ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोप को नकार दिया। फैसले की तारीख बढ़ाए जाने के बाद वादी राजाराम सिंह ने दुख जताते हुए न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी किया।
दरअसल कानपुर देहात जिले के गांव बेहमई 14 फरवरी 1981 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ गांव के 26 लोगों को बंधक बनाकर गोलियों से भून दिया था जिसमें 20 लोगों की मौके पर मौत हुई थी। यह मामला 38 सालों से कानपुर देहात के जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट मे विचाराधीन है।
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इसी मामले पर कोर्ट को फैसला सुनाना था, लेकिन आरोपियों के वकील ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ नजीरें देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने दोपहर 2 बजे सुनवाई की और सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में 18 जनवरी को अंतिम फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी।
डीजीसी क्रीमनल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कि नजीरें पेश करने के लिए आज आरोपी पक्ष के वकील ने बचाव याचिका देकर बहस के लिए समय मांगा था जिस पर कोर्ट ने 16 जनवरी तक नजीरें पेश करने व बहस का समय दिया है और साथ ही 18 जनवरी को बेहमई कांड पर अंतिम फैसले की तारीख मुकर्र कर दी है, पीड़ितो को न्याय जरूर मिलेगा।
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बेहमई कांड को लेकर कोर्ट मे आने वाले फैसले को लेकर बेहमई नरसंहार कांड के पीड़ित सहित सैकड़ों लोग सुबह से ही कोर्ट मे पहुंच गए थे और 38 सालों से विचारधीन मामले पर फैसले का इंतजार कर रहे थे। फैसला टलने के बाद लोगों में निराशा दिखी।
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सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आने के बाद पोसा ने बताया कि मुझे निर्दोष फसाया गया है। फूलन के साथ गलत हुआ था जिसका बदला फूलन ने लिया था, न ही मैं बेहमाई कांड में था और न ही मैं फूलन कि गैंग में रहा हुं मुझे पुलिस ने गलत फसाया है मेरा फैसला ऊपर वाला करेगा।