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ये है यूपी पुलिस: 4 और 6 साल के मासूमों पर किया हत्या के प्रयास का मुकदमा

दोनों बच्चों पर भारतीय दंड विधान की धारा 323,324,354,354ए,504 और 506 जैसी संगीन धाराएं लगा दी गई हैं। शपथपत्र में निर्मला देवी ने आरोप लगाया था कि बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी की पत्नी सावित्री और उसके दोनों पुत्रों ने उसके गले पर जान से मारने की नीयत से चाकू मारा जो उसके गाल पर जा लगा।

zafar
Published on: 13 Aug 2016 9:55 AM GMT
ये है यूपी पुलिस: 4 और 6 साल के मासूमों पर किया हत्या के प्रयास का मुकदमा
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गोरखपुर: चौंकिए मत। यूपी पुलिस ने चार और छह साल के बच्चों पर हत्या के प्रयास और महिला से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा दोनों बच्चों पर भारतीय दंड विधान की धारा 323,324,354,354ए,504 और 506 जैसी संगीन धाराएं लगा दी गई हैं।

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मासूमों पर एफआईआर

-झंगहा पुलिस ने थाना क्षेत्र के राजधानी टोला चेडीया निवासी निर्मला देवी पत्नी भोला की तरफ से धारा 156 (3) के तहत दिए गए शपथ पत्र के बाद मासूम बच्चों पर मुकदमा दर्ज कर दिया।

-निर्मला देवी ने आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीया नाबालिग पुत्री को शपथपत्गांर में आरोपी बनाया गया व्यक्ति मोबाइल से फोटो खींचता और छेड़छाड़ करता था।

-मना करने पर पिछले 13 मार्च को दोपहर 3 बजे आरोपी ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और उसके ऊपरी वस्त्र फाड़कर अश्लील हरकतें कीं।

-विरोध करने पर उसे पटक कर आरोपी की पत्नी और उसके दोनों पुत्रों ने उसके गले पर जान से मारने की नीयत से चाकू मारा जो उसके गाल पर जा लगा।

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न्याय की गुहार

-घटना के वक़्त शोर सुनकर मौके पर उसके परिजनों के पहुंचते ही आरोपी अपने परिवार के साथ धमकी देते हुए चला गया।

-पुलिस ने निर्मला देवी की इस तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनके घर पर दबिश देना शुरू कर दिया है।

-परेशान आरोपी ने शनिवार को अपने बच्चों संग जिला मुख्यालय पर न्याय की गुहार लगायी है।

-आरोपी के अनुसार उसके पट्टीदार उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। जिसके चलते मुकामी पुलिस से मिलकर पत्नी और दोनों मासूम बच्चों समेत उसके पूरे परिवार पर मुकदमा कायम करवा दिया है।

-इस संबंध में जब उसके छह और चार वर्षीय पुत्रों से पूछा गया कि क्या वे पुलिस को जानते हैं, तो उनका जवाब था-नहीं।

-घटना 13 मार्च की बताई गई है और उन पर अभियोग 27 जून 2016 को कायम किया जा रहा है।

fir children-uttar pradesh police-minor age six and fourये कैसी पुलिस?

-अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभियोग पंजीकृत करने से पहले झंगहा पुलिस ने आरोपियों के कार्य और उनकी उम्र आदि की जांच क्यों नही की ?

-आईजी मोहित अग्रवाल का कहना है कि बच्‍चों का उत्‍पीड़न अक्षम्‍य है। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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