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Gyanvapi Shringar Gauri case: ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मामले में मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को
Gyanvapi Shringar Gauri case: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में इलाहाबाद कोर्ट में आज वीरवार 2 नवंबर 2022 को सुनवाई हुई।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामला (photo: social media )
Gyanvapi Shringar Gauri case: वाराणसी के ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मस्जिद से जुड़े मामले में कोर्ट में आज वीरवार 2 नवंबर 2022 को सुनवाई हुई। आज कोर्ट में 82 ग के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई की गई। अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की तरफ से आपत्ति दाखिल की गयी थी। जिस पर अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की तरफ से वकील को जवाब देने के लिये 11 नवंबर की तारीख दी गई है।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पक्ष की तरफ से 82 ग आवेदन में अपील की गई है कि कमीशन सर्वे के दौरान जो बेसमेंट में दीवार है और जहां सर्वे नहीं हो पाया था, वहां दीवार हटाकर सर्वे कराने के साथ वहां मिले अवशेषों की भी जांच करने की बात की गयी है।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि अब इस मामले पर सुनवाई के लिये अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित की गयी है। विष्णु जैन के कहा जो हमारी एप्लीकेशन 82ग दायर की गई थी, उस पर आज मुस्लिम समाज (इंतजामियां मस्जिद कमेटी) की तरफ से आपत्ति दर्ज की गयी है। जिसका जवाब देने के लिये हमें समय दिया गया है।
गौरतलब है कि पिछले महीने इसी मामले में कोर्ट ने दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया था और 82 ग के तहत दायर की गई एप्लीकेशन में सुनवाई के लिये 2 नवंबर की तारीख तय की गई थी। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिये कार्बन डेटिंग करने से इनकार कर दिया था।