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Varanasi Corona Curfew: 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत, ऐसे खुलेंगी दुकानें

वाराणसी में एक जून से राहत देने का फैसला हुआ है। ऐसे में अब एक जून से दुकानें शाम चार बजे तक खुल सकेंगी।

Ashutosh Singh
Reporter Ashutosh SinghPublished By Vidushi Mishra
Published on: 31 May 2021 9:53 PM IST
Relief in Corona curfew from June 1 in Varanasi, shops will open till four in the evening
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वाराणसी कोरोना कर्फ्यू(फोटो-सोशल मीडिया)

Varanasi Corona Curfew: यूपी में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद एक जून से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश के 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले वाराणसी में पहले की तरह आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।

हालांकि, कोरोना कर्फ्यू में पहले की अपेक्षा कुछ राहत मिलेगी। वाराणसी में अब एक जून से दुकानें शाम चार बजे तक खुल सकेंगी। अब तक केवल दोपहर एक बजे तक का ही समय था। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन

वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि एक जून से जिले में सभी प्रकार की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी।

इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मंडी/फल मंडी व इनकी फुटकर दुकानें आदि शाम 4 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सैनिटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता जरूर होनी चाहिए।

इसके अलावा चल रहे निर्माण कार्यों से संबंधित विद्युत, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें भी शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक दुकानें, इलेक्ट्रिक दुकानें, घड़ी की दुकानें व मोबाइल की दुकानें, आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में स्टेशनरी की दुकानें व कॉपी-किताब की दुकानें भी शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी।

इन पर कोई प्रतिबंध नहीं

जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, चश्में की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एंबुलेंस, अस्पतालों को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।



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Vidushi Mishra

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