Varanasi News: ब्यास जी के तहखाने पर कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व, 18 नवंबर को सुनाएगी फैसला

Varanasi News: कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष जिलाधिकारी की सुपुर्दगी का लगातार आपत्ति कर रहा था। कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुना सकती है।

Purushottam Singh
Published on: 8 Nov 2023 2:48 PM GMT
Varanasi News
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Varanasi News (Pic:Newstrack)

Varanasi News: ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाना के सुपुर्दगी का मामला आज वाराणसी के जिला जज डॉक्टर एके विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मुस्लिम पक्ष जिलाधिकारी की सुपुर्दगी का लगातार आपत्ति कर रहा था। कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुना सकती है। व्यास परिवार ने तहखाने को जिला प्रशासन को सौंपने की मांग की थी। व्यास परिवार ने मुस्लिम पक्ष पर कब्जे का आरोप लगाया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी।

डीएम की सुपुर्दगी में दे दिया जाए व्यासजी का तहखाना

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी का तहखाने मामले में कोर्ट ने फ़ैसला रिजर्व कर लिया है। कोर्ट 18 नवम्बर को फ़ैसला सुना सकती है। इस मामले में शैलेन्द्र पाठक ब्यास की ओर से वाद दाखिल किया गया है। जिला जज की अदालत में आज बहस हुई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से आपत्ति दाखिल की गई थी। मस्जिद पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद द्वारा कब्जा की आशंका जताई गई है। तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में दिए जाने की मांग की। वाद में कहा गया है कि व्यासजी का तहखाना वर्षों से उनके परिवार के कब्जे में रहा है। वर्ष 1993 के बाद प्रदेश सरकार के आदेश से तहखाने की ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। वर्तमान में नंदी जी के सामने स्थित व्यासजी के तहखाने का दरवाजा खुला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी तहखाने पर कब्जा कर सकती है। इसलिए व्यासजी का तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में दे दिया जाए।

Durgesh Sharma

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