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Gyanvapi Varanasi Court: हेट स्पीच में आ गया फैसला, अखिलेश और इनको मिल गई राहत
Gyanvapi Varanasi Court: ज्ञानवापी मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और ए आई एम आई एम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बनारस कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को आज वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
Gyanvapi Varanasi Court: ज्ञानवापी मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और ए आई एम आई एम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बनारस कोर्ट से राहत मिली है। इन दोनों नेताओं पर हेट स्पीच मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को आज वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इन दोनों बड़े नेताओं को इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से बहुत बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों नेताओं द्वारा ज्ञानवापी मामले में मिले कथित शिवलिंग पर दिए गए बयान को हेट स्पीच करने से इनकार कर दिया।
आपको बता दें कि इससे पहले भी यह मामला लोअर कोर्ट खारिज कर चुका है। लेकिन अब वाराणसी के जज नवमी कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दिया है। अपर जिला जज विनोद कुमार ने दोनों नेताओं के खिलाफ अपर्याप्त साक्ष्य और कमजोर आधार के कारण याचिका निरस्त की। कोर्ट ने यह निर्णय वकीलों की जिरह के बाद सुनाया, जिसमें उन्होंने आरोपों को बिना आधार का बताया था।
सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले तारीख को जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज दोनों पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में सुनाया गया। हालांकि, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील अनुज यादव ने कोर्ट में आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। वकीलों ने यह तर्क दिया कि अखिलेश और ओवैसी के बयान को गलत रूप में प्रस्तुत करके धार्मिक रंग दिया गया है, जिससे केस दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव और ओवैसी के वकीलों ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि ओवैसी के वकील एहतेशाम आब्दी और शहनवाज परवेज ने इसे बेबुनियाद करार दिया।