Varanasi News: ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने पर 4 अक्टूबर को आएगा फैसला, सुनवाई हुई पूरी

Varanasi News: ज्ञानवापी परिसर में स्थित सोमनाथ व्यास के तहखाने पर दावे की याचिका को जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की कोर्ट में चल रहे 4 वादिनी महिलाओं के केस समेत आठ मुकदमों के साथ स्थानांतरित कर समेकित करने के प्रार्थना पत्र पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई।

Purushottam Singh
Published on: 30 Sep 2023 12:40 PM GMT
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Varanasi News(Pic:Newstrack)

Varanasi News: ज्ञानवापी केस में आज व्यास जी के तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने को लेकर सुनवाई पूरी हो गई। विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अधिवक्ता रवि कुमार पांडेय ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। सुनवाई के बाद जिला जज डॉक्टर एके विश्वेश की कोर्ट ने 4 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय किया है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित सोमनाथ व्यास के तहखाने पर दावे की याचिका को जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की कोर्ट में चल रहे 4 वादिनी महिलाओं के केस समेत आठ मुकदमों के साथ स्थानांतरित कर समेकित करने के प्रार्थना पत्र पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें आज तारीख मिला था। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने आपत्ति याचिका दाखिल किया था, जिसमें याचिका खारिज करने की मांग की है।

मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध

हिंदू पक्ष की तरफ से 4 वादिनी महिलाओं सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी ने तहखाने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा कब्जा किए जाने की आशंका को लेकर कोर्ट में जिलाधिकारी को सुपुर्दगी देने की मांग की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन से जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अर्जी को खारिज करने का अनुरोध किया। मुस्लिम पक्ष इस मामले में बार-बार कह रहा है कि ट्रांसफर अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।

25 सितंबर को शैलेन्द्र कुमार पाठक व्यास ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था जिसमें यह मांग किया गया था कि 1993 से पहले राग भोग पूजा पाठ होता चला आ रहा था और व्यास परिवार के कब्जे में रहा है। इसलिए पूजा पाठ का अधिकार भी इसी परिवार को मिलना चाहिए। व्यास परिवार का आरोप है कि उनके परिवार को अंदर जाने से रोका गया।

Durgesh Sharma

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