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IIT BHU: सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपी कोर्ट में तलब, न्यायिक रिमांड के बाद फिर जेल भेजे गए
IIT BHU: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपियों को जिला जेल से लाकर पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड बनाते हुए फिर से जेल भेज दिया।
IIT BHU News: एडीजे 14 और विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर कोर्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत में गैंगस्टर एक्ट के मामले में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों आरोपियों को जिला जेल से लाकर पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों दोबारा से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इस मामले में की सुनवाई 28 मार्च को होगी ।
कोर्ट ने किया तलब
प्रकरण के अनुसार, लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र ने विशेष अभियोजन अधिकारी चंदबलि पाल के माध्यम से तीनों आरोपियों को जेल से तलब करने के लिए अर्जी दी थी। इस पर कोर्ट ने सोमवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा तलब किया गया था। एक नवंबर 2023 की देर रात, आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। 31 दिसंबर 2023 को जिवधीपुर, बजरडीहा के सक्षम पटेल और आनंद चौहान उर्फ अभिषेक, और ब्रिज इंक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों के जेल जाने के बाद, उनके खिलाफ बीते 20 जनवरी की देर रात लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
यह था मामला
आईआईटी बीएचयू में पहली नवंबर की रात परिसर स्थित कर्मनवीर बाबा मंदिर के पास छात्रा 1:50 बजे के आसपास अपने किसी दोस्त के साथ टहल रही होती है। तभी कुछ तीन युवक कॉलेज कैंपस में आते हैं। यह लोग जबरन उस लड़की को उसके दोस्त से अलग करते हैं और उसे गन पॉइंट पर रखकर जबरदस्ती उसका वीडियो बनाते हैं।
जब यह बात बाकी छात्रों को पता चलती है, तो वह इसके प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतर आते हैं। क्योंकि कॉलेज कैंपस के अंदर ऐसी घटनाओं का होना बेहद शर्मिंदगी पूर्ण है। घटना के काफी समय बाद लंका पुलिस इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है।