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UP News: हिन्दी नम्बर प्लेट की गाड़ियों पर लगेगा 5000 रूपये का जुर्माना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अनिवार्य

UP News: लखनऊ में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर सोमवार से चालान कटा जाएंगा। लखनऊ के 15 लाख से ज्यादा वाहनों में अब तक एचएसआरपी नहीं लग पाई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होनो पर पहली बार में 5000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगेगा। जबकि तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

Prashant Vinay Dixit
Published on: 22 March 2023 11:43 AM GMT (Updated on: 22 March 2023 12:08 PM GMT)
UP News: हिन्दी नम्बर प्लेट की गाड़ियों पर लगेगा 5000 रूपये का जुर्माना, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी अनिवार्य
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Hindi Number Plates Vehicles (Photo: Social Media))

UP News: उत्तर प्रदेश में अब अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट हिंदी में होगी तो 5 हजार रुपये का चालान किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी शहरों में हिंदी नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर गाड़ी का पहली बार 5 हजार रुपये का और दूसरी बार 10 हजार रूपये का चालान किया जाएगा। हालांकि इस अभियान में अभी कुछ नरमी बरती जा रही है।

पांच हजार के चालान की राशि तय
एडीसीपी ट्रैफिक अजय कुमार पटेल ने बताया कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि 15 फरवरी से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी में (जैसे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश और हिंदी के अंकों में नंबर प्लेट) होने पर भी पांच हजार के चालान की राशि तय की गई है। अब अगले हफ्ते से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर भी वाहनो का चालान किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन चालक तत्काल आवेदन कर दे जिससे रजिस्ट्रेशन रसीद दिखाने पर चालन होने पर छूट मिल जाएंगी।

लखनऊ में 15 लाख से ज्यादा वाहन
लखनऊ में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर सोमवार से चालान कटा जाएंगा। लखनऊ के 15 लाख से ज्यादा वाहनों में अब तक एचएसआरपी नहीं लग पाई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होनो पर पहली बार में 5000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगेगा। जबकि तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि आप नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हो तो रसीद दिखाने पर चालान नहीं होगा।

यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
आपको बता दें कि इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अब सभी वाहनों में लगाना अनिवार्य है। इस नंबर प्लेट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा 7 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है। इसे आसानी से हटाया या मिटाया भी नहीं जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 15 फरवरी को ही समाप्त हो चुकी है। ऐसे में नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद आदि ट्रैफिक पुलिस अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही है। जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उन पर जुर्माना लगेगा।

Prashant Vinay Dixit

Prashant Vinay Dixit

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