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राष्ट्रगान के विरोध का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल
गोरखपुर: महाराजगंज जहां एक तरफ पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को शानदार तरीके से मनाने में लगा हुआ था, वहीं महराजगंज जिले के एक मदरसे में हुए वाक़िए ने सबको चौंका दिया है। कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक मदरसे में झंडारोहण के बाद छात्रों को राष्ट्रगान न गाने का फरमान देते हुए एक मौलवी ने जारी कर दिया। जिसके बाद मौके पर मौजूद एक अध्यापक ने विरोध किया तो मौलवी ने सारे जहां से अच्छा गाने को कहा।
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साथ ही इस्लाम और मुसलमान होने की बात करने लगा।इस झड़प का वीडियो पूरे जिले में तेजी से वायरल होने लगा है। वही जब इस मामले की जानकारी हिंदू संगठनों का हुई तो इसका विरोध करने लगे और पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी और वायरल वीडियो को दिखाया, उसके बाद पुलिस ने वहां के मौलवी व अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया,और मुख्य अभियुक्त अध्यापक मौलाना जुनेद अंसारी सहित अन्य लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस वायरल वीडियो में साफ देख सकते है कि किस तरह आज स्वतंत्रता दिवस के दिन झण्डारोहण के बाद कुछ मौलवी द्वारा राष्ट्रगान गाने से रोका जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के दौरान गांव के एक मौलाना द्वारा राष्ट्रगान करने से रोकने के मामले ने एक बार फिर देश भक्ति और राष्ट्रगान के संबंध पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
यहां देखें वायरल वीडियो
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पूरा मामला कोल्हुई क्षेत्र के मदरसा अरबिया अहले सुन्नत अनवारे तैबा गर्ल्स कालेज बड़गो का है। गौरतलब है कि वर्तमान की योगी सरकार ने सारे मदरसों में राष्ट्रगान गाने और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की थी लेकिन कोल्हुई थाने के इस मदरसे ने यूपी सरकार के फरमान को भी नजरअंदाज कर दिया।
इस वीडियो में नजर आता ये बेख़ौफ़ मौलाना जुनेद अंसारी बच्चों को राष्ट्रगान न गाने का आदेश दे रहा है। वायरल वीडियो के इस मामले की सूचना पुलिस को हो गई है। और तत्काल पुलिस द्वारा की गयी।
वही, एसपी महाराजगंज आशुतोष शुक्ल ने बताया कि 15 अगस्त को जनपद महराजगंज थाना कोल्हुई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बड़गो में मदरसा अरबिया अहले गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्र ध्वजारोहण के दौरान मो. जुनैद अंसारी, मो. निजाम व अजलूर रहमान पुत्र इश्हाक अली के द्वारा न तो राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाने से बच्चों को रोकना जिससे स्कूल के बच्चों व गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया।
इस संबंध में थाना कोल्हुई पर मु.अ.सं.-195/2018, धारा-124ए, 153बी भा.द.वि. व 2, 3 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 व 7 सी.एल.ए. एक्ट व 67 आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है।