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विक्रम कोठारी और बेटे राहुल की जमानत अर्जी केार्ट ने की खारिज
सीबीआई के विशेष जज एमपी चैधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी व उनके बेटे राहुल कोेठारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले केार्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी।
लखनऊ: सीबीआई के विशेष जज एमपी चैधरी ने मेसर्स रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन विक्रम कोठारी व उनके बेटे राहुल कोेठारी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पहले केार्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी।
- राहुल कोठारी इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है।
- सीबीआई ने इन दोनों अभियुक्तों को सात बैंकों को तीन हजार 376 करोड़ का चूना लगाने के मामले में गिरफ्तार किया है।
बीते 24 फरवरी को अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को 11 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में सौंपने का आदेश दिया था। सात मार्च को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद विक्रम कोठारी ने अदालत में अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। जिसे खारिज करते हुए अदालत ने विक्रम कोठारी व राहुल कोठारी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था।
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