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Sonbhadra News: 18 वर्ष पूर्व के दोहरे हत्याकांड में दो को मिली उम्र कैद, पेरियार स्कूल में जली हालत में मिली थी लाश

Sonbhadra News: 18 वर्ष पूर्व रामगढ़ स्थित पेरियार इंटर कॉलेज में दो की जली लाश मिलने के मामले में दो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा ने इस दोहरे हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाया।

Kaushlendra Pandey
Report Kaushlendra PandeyPublished By Deepak Kumar
Published on: 16 Feb 2022 8:07 PM IST
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18 वर्ष पूर्व के दोहरे हत्याकांड में दो को मिली उम्रकैद। (फोटो-सोशल मीडिया)

Sonbhadra News: 18 वर्ष पूर्व रामगढ़ स्थित पेरियार इंटर कॉलेज (Periyar Inter College) में दो की जली लाश मिलने के मामले में दो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा (Additional Sessions Judge II Rahul Mishra) की अदालत ने इस दोहरे हत्याकांड के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान दोषसिद्ध पाकर दोषियों लल्ला सिंह व गुड्डन सिंह को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर पर दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास का निर्णय पारित किया गया है।

चौकीदार के जरिए मिली थी पुलिस को सूचना

अभियोजन कथानक के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र (Pannuganj Police Station Area) के रामगढ़ गांव निवासी चौकीदार गुलाब पुत्र लालमनी ने 28 दिसम्बर 2004 को पन्नूगंज थाने में आकर तहरीर दी। बताया कि वह रामगढ़ स्थित पेरियार स्कूल की तरफ से जा रहा था। उस समय देखा कि विद्यालय का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब नजदीक जाकर टार्च की रोशनी में देखा तो जला शव दिखाई दिया और नजदीक जाकर देखा तो दो लाश दिखाई दी। इस सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।

तत्कालीन थानाध्यक्ष दीपक दुबे (SHO Deepak Dubey) ने शव की शिनाख्त कराई तो पता चला कि मिली लाश विजय कुमार यादव और सीताराम यादव निवासी पटना की है। पुलिस विवेचना के दौरान पन्नूगंज थाना क्षेत्र (Pannuganj Police Station Area) के खड़ुई गांव निवासी लल्ला सिंह, मगरदहा गांव निवासी गुड्डन सिंह और राजू सिंह का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। विचारण के दौरान राजू सिंह की मौत हो गई।

मामले की अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने की पैरवी

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों लल्ला सिंह और गुड्डन सिंह को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कैद का भी निर्णय पारित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव (Prosecution Officer Vijay Prakash Yadav) ने की।

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Deepak Kumar

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