Sonbhadra News: जिले के लिए फैसलों का दिन, ताबड़तोड़ आए निर्णयों से न्याय की हुई जय

19 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष एक माह की दी गई सजा...

Kaushlendra Pandey
Published on: 21 Oct 2021 2:57 PM GMT
Sonbhadra News
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कॉन्सेप्ट न्यूज़ 

Sonbhadra News: जिले की अदालत में बृहस्पतिवार को कई फैसले सामने आए। छह वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में जहां दोषी को 20 वर्ष कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं दलित महिला उत्पीड़न के एक मामले में एफआईआर का आदेश दिया गया। दलित उत्पीड़न से ही जुड़े दूसरे मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ कुर्की का प्रोसेस जारी करने के साथ, लापरवाही बरतने के लिए सरईगाढ़ चौकी इंचार्ज को तलब कर लिया गया। गैंगस्टर के मामले में एक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष एक माह के कैद की सजा सुनाई गई।

अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को मिलेगी

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी लक्ष्मण को 20 वर्ष की कैद एवं 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि नियमानुसार पीड़िता को मिलेगी।

घर में घुसकर दुष्कर्म करते वक्त रंगे हाथ पकड़ा गया था लक्ष्मण

अभियोजन के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 19 जुलाई 2015 को राबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दी थी उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बहन घर पर अकेली थी। उसी समय राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के देवरी कला गांव निवासी लक्ष्मण पुत्र शंकर आया और उसकी बहन को अकेला पाकर घर में घुस गया। इसके बाद जबरन दुष्कर्म करने लगा। शोरगुल पर पास-पड़ोस के लोगों ने रंगे हाथ आकर पकड़ लिया। पुलिस ने दुष्कर्म समेत पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की और शुरू कर दिया। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने दोषी लक्ष्मण को 20 वर्ष कैद और 55 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित रहेगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि और सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने पैरवी की।

19 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष एक माह की दी गई सजा

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को गैंगेस्टर एक्ट के दोषी बलभद्र को दोषसिद्ध पाकर तीन वर्ष एक माह की कैद और पांच हजार अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बिताई गई अवधि को भी सजा में समाहित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 सितंबर 2002 को अनपरा एसओ संगम मिश्रा औद्योगिक परिक्षेत्र में सक्रिय गैंग संचालित किए जाने के मामले में शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बासी गांव निवासी बलभद्र के खिलाफ गैंगस्टर की प्रक्रिया शुरू की थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने पैरवी की।

दलित उत्पीड़न और बलवा के 8 आरोपियों के खिलाफ कुर्की का प्रोसेस जारी, सरईगाढ़ चौकी इंचार्ज किए गए तलब

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने बलवा, दलित उत्पीड़न के आठ आरोपियों के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। सरईगढ़ चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार सिंह को 22 नवंबर को तलब कर, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं आठों आरोपियों के वखिलाफ कुर्की का प्रॉसेस जारी किया गया है।

अभियोजन कथानक के मुताबिक रायपुर थाने में गोटीबांध निवासी बृजेश कुमार पुत्र रामगुलाम की तहरीर पर राघवेंद्र द्विवेदी, विष्णुदत्त द्विवेदी, अखिलेश गिरी, रामअशीष यादव, संदीप कुमार द्विवेदी, विजय यादव, सुरेंद्र कुमार यादव व राजनाथ यादव सहित 10 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें से आठ के खिलाफ न्यायालय ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। सभी के मामले में एक ही तरह की रिपोर्ट तामिला वाले कागजात पर लिखकर भेजने पर अदालत ने इसे न्यायालय को दिग्भ्रमित करते हुए, आरोपियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का प्रयास माना।

दलित महिला उत्पीड़न के मामले में शाहगंज एसओ को एफआईआर का आदेश

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने दलित महिला के उत्पीड़न के मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाए जाने पर शाहगंज एसओ को एफआईआर दर्ज कर दो दिन के भीतर, कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश शाहगंज थाना क्षेत्र के जमगांव निवासी कांति देवी पत्नी राधे कन्नौजिया की तरफ से अधिवक्ता आसमा के जरिए दाखिल धारा 156 (3) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया। कांति ने गांव के ही पंकज कुमार सिंह पुत्र स्व. कृष्ण कुमार सिंह पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

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