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Lakhimpur Kheri News: मतदाता चेक कर लें सूचियों में अपना नाम, अभी नाम कट भी सकते हैं और बढ़ भी
Lakhimpur Kheri: बुधवार को मतदाता कार्य पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ आर्य डिग्री कॉलेज लखीमपुर में हुआ।
Lakhimpur Kheri news: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएम महेंद्र बहादुर सिंह (DM Mahendra Bahadur Singh) के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में बुधवार को निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन सम्बन्धित मतदेय स्थलों पर हुआ।
मतदाता कार्य पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ
जनपद स्तर पर बुधवार को मतदाता कार्य पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ आर्य डिग्री कॉलेज लखीमपुर में हुआ। इसी प्रकार अन्य तहसीलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए और बूथ पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मतदाता उक्त पुनरीक्षण अवधि में करें फार्म प्राप्त एवं जमा
जनपदीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहरसीलदार (सदर) सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि ऑफलाइन व्यवस्था के तहत सम्बन्धित मतदाता उक्त पुनरीक्षण अवधि में प्रत्येक पदाभिहित स्थल (मतदान केन्द्र) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वोटर रजिस्ट्रेशन सेन्टर, सम्बन्धित बीएलओ तथा जिला निर्वाचन कार्यालय से फार्म प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त विशेष अभियान तिथियों 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर, 04 दिसंबर में सम्बन्धित मतदेय स्थल पर बीएलओ के जरिए प्राप्त व जमा कर सकते है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत सम्बन्धित मतदाता उक्त पुनरीक्षण अवधि में वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) तथा INVSP Portal के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
आयोग के निर्देश
आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु वाले मतदाताओं के सम्बन्ध में फार्म-6 के साथ आयु का साक्ष्य अवश्य दिया जाना है। आयोग के यह भी निर्देश है कि फार्म-6 में मामूली रूप से निवास के पूर्ण पते का विवरण अवश्य भरा जाये। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 को जो अर्ह मतदाता अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण करने वाले अथवा पूर्ण कर चुके, वे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करा सकते है।
निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिये प्रारूप-6, निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि में नाम, पता, आयु एवं स्थान परिवर्तन के लिये प्रारूप-8 एवं ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या उनका मतदाता सूची में दो जगह नाम है या कही अन्यत्र स्थानान्तरित हो गये हैं तो उनके द्वारा प्रारूप-7 भरकर अपमार्जन की कार्यवाही की जा सकती है।
प्रवासी भारतीय प्रारूप-6 ए पर आवेदन करके अपना नाम सम्मिलित करा सकते हैं। जिन मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, ऐसे मतदाताओं द्वारा स्वेच्छा से अपना आधार नम्बर दिये जाने हेतु फार्म-6 बी पर आवेदन किया जा सकता है। सम्बन्धित आवेदकों द्वारा आवेदन हेतु ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनो प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। कार्यक्रम में निर्वाचन कार्यालय के तौसीफ अहमद एवं कॉलेज की सभी प्रवक्ता एवं बड़ी संख्या में बालिकाएं मौजूद रही।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण गतिविधियां एक नजर में
- एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन : 9.11.2022 को।
- दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि : 9.11.2022 से 08.12.2022 तक।
- विशेष अभियान की तिथियां : 12 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर, 4 दिसंबर।
- दावे और आपत्तियों का निस्तारण : 26 दिसंबर तक।
- मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन : 5 जनवरी 2023।