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Waqf Amendment Bill: वक्फ बिल पास होते ही एक्शन में आई योगी सरकार, ये सम्पतियाँ होंगीं ज़ब्त
Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में है जिसके अंतर्गत वक्त बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है।
Waqf Amendment Bill (Image Credit-Social Media)
Waqf Amendment Bill: जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है वहीँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्त बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर तालाब, खलियान,पोखर और ग्राम समाज की जमीनों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सरकार ने इसे पूरी तरीके से अवैध घोषित किया है। वहीँ अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक सम्पतियाँ किसी भी हाल में वक्फ की घोषित नहीं की जा सकती है। सरकार ने ये साफ़ कर दिया है कि उन्ही संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हो।
वक्फ बिल पास होते ही एक्शन में आई योगी सरकार
उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को योगी सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि वह अभियान चला करके ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित कर दिया गया है।
आपको बता दे कि यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों का दावा किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर का कोई भी आधिकारिक ब्यौरा मौजूद नहीं है। राजस्व अभिलेखों की माने तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2573 संपत्तियां दर्ज की गई है वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही अधिकृत रूप से पंजीकृत हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़ों की बात करें तो ये इससे कहीं ज्यादा हैं।
गौरतलब है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियों और शिया वक्फ बोर्ड की 7,7785 संपत्तियां हैं। ऐसे में यूपी सरकार इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे की जब्ती की कार्यवाही करने के लिए तैयार है।