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जमानत पर रिहा गायत्री प्रजापति के साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
पाॅक्सो के विशेष जज उमाशंकर शर्मा ने गैंगेरप और जानमाल की धमकी के मामले में जमानत पर रिहा मुल्जिम अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और विकास वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
लखनऊ: पाॅक्सो के विशेष जज उमाशंकर शर्मा ने गैंगेरप और जानमाल की धमकी के मामले में जमानत पर रिहा मुल्जिम अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और विकास वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है। उनसे कहा है कि वह मुल्जिमों को 18 मई तक अदालत में हाजिर कराएं। उन्होंने यह आदेश इस मामले के विवेचक की अर्जी पर दिया है।
बता दें कि सत्र अदालत से जमानत मंजूर होने के बाद यह दोनों मुल्जिम जेल से रिहा हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था। साथ ही जमानत पर रिहा इन दोनों मुल्जिमों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
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अनुभव मित्तल दूसरे केस में भी न्यायिक हिरासत में गये जेल
लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष प्रभारी जज उमाशंकर शर्मा ने मनी लांड्रिंग के एक दूसरे मामले में मुल्जिम अनुभव मित्तल को 24 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। साथ ही ईडी की उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया है, जिसमें उससे पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने ईडी को 15 से 18 मई के बीच मुल्जिम अनुभव से लखनऊ जेल में पूछताछ की अनुमति दी है।
बीते 18 फरवरी को भी ईडी ने मनी लांड्रिंग के एक दूसरे मामले में अनुभव मित्तल को न्यायिक हिरासत में लिया था। लेकिन निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने से अनुभव को जमानत मिल गई थी।
गुरुवार को ईडी ने एक अर्जी पेश कर अनुभव को न्यायिक हिरासत में लेने की मांग की थी। कहना था कि अनुभव पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए 3,700 करोड़ रुपए के जनधन घोटाले का आरोप है।
उसने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-63 में एब्लेज इंफो साॅल्यूशन्स नाम से एक कंपनी खोली थी। जो सोशल ट्रेड डाॅट बिज के नाम से एक वेब पोर्टल बनाकर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों से ठगी कर रही थी। 01 एक फरवरी, 2017 को एसटीएफ ने अनुभव को अरेट कर इस मामले का खुलासा किया और ग्रेटर नोएडा के थाना सुरजपुर में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके साथ ही इस कंपनी के विभिन्न बैंकों में जमा करीब 524 करोड़ की रकम को भी सीज कर दिया। सुनवाई के दौरान मुल्जिम अनुभव मित्तल को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जेल से अदालत में पेश किया गया था।
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घटतौली में पेट्रोलकर्मी की जमानत खारिज
लखनऊ: विशेष जज विदूषी सिंह ने चिप लगाकर रिमोट के जरिए पेट्रोल और डीजल की घटतौली करने के मामले में निरुद्ध साकेत फिलिंग सेंटर के कर्मचारी मातादीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मुल्जिम के इस अपराध को गंभीर करार दिया है।
सरकारी वकील ने जमानत का विरेाध कर कहा कि बीते 28 अप्रैल को एसटीएफ के साथ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजीव मिश्रा ने चिनहट स्थित साकेत फिलिंग सेंटर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान सेंटर का मैनेजर फरार हो गया। मौके पर उपस्थित कर्मचारियों की तलाशी ली गई तो कुल छह रिमोट बरामद हुए।
पूछताछ में मुल्जिम मातादीन ने बताया कि वह रिमोट से पेट्रोल और डीजल में घटतौली का कार्य करता है। कहा गया कि मौके पर बांट माप की टीम ने डिस्पेसिंग यूनिट के माध्यम से डिलीवरी की नाप ली। जांच में पांच लीटर की माप में 290 मिली. पेट्रोल और 260 मिली. डीजल की घटतौली पाई गई। जो जनता के साथ धोखाधड़ी है। यह भी कहा गया कि मौके पर स्टाक की जांच की गई तो रजिस्टर और डिप चार्ट भी नहीं था।