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Transfer Policy In UP: कैबिनेट का बड़ा फैसला-उत्तर प्रदेश की स्थानान्तरण नीति की घोषणा, जानें इसकी मुख्य बातें

Transfer Policy In UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने अपनी स्थानान्तरण नीति की आज घोषणा कर दी। इस नीति के तहत स्थानान्तरण 30 जून तक किए जाएंगे।

Shreedhar Agnihotri
Published on: 14 Jun 2022 4:57 PM IST
Yogi government of Uttar Pradesh announced transfer policy, know its main points
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ-स्थानान्तरण नीति की घोषणा: Photo - Social Media

Transfer Policy In UP: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने अपनी स्थानान्तरण नीति (transfer policy) की आज घोषणा कर दी। इस नीति के तहत स्थानान्तरण 30 जून तक किए जाएगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा इस पर भी मंत्रिमंडल सदस्यों ने अपनी मुहर लगाई।

जिले में तीन वर्ष तथा मंडल में सात वर्ष पूरे किए जाने पर स्थानान्तरण

नीति के तहत समूह क एवं ख के अधिकारियों द्वारा जिले में तीन वर्ष तथा मंडल में सात वर्ष पूरे किए जाने पर स्थानान्तरण की व्यवस्था की गयी है। नीति के तहत समूह क एवं ख के स्थानान्तरण संवर्गवार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 प्रतिशत एवं समूह ग एवं घ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किए जा सकेंगे।

आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम (online transfer system)

समूह ख एवं ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण मेरिट के आधार पर आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किए जा सकेगें। समूह ग के कार्मिकों के क्षेत्र में परिवर्तन विषयकशासनादेश 13 मई 2022 को कड़ाई से अनुपालन किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

अन्य फैसले

1- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-12.5 के तहत केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 'मेडिकल डिवाइस पार्क' में स्थापित होने वाली इकाईयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

इसके अन्तर्गत 'मेडिकल डिवाइस पार्क' में स्थापित होने वाली इकाईयों को पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, एयर कार्गो हैण्डलिंग चार्ज और फ्रेट इन्सेण्टिव, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन, कौशल विकास, पेटेण्ट फाइलिंग शुल्क प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति, लैण्ड लीज दर, उपयोगिता शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट एवं विपणन सहायता आदि प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

2- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में बीहड़ बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक) के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। योजना का संचालन प्रदेश के 74 जिलों ( गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) प्रस्तावित है। मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के परिवर्तन एवं संशोधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनथ को अधिकृत किया है।



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Shashi kant gautam

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