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कैबिनेट का फैसला, अयोध्या और मथुरा में बनेंगे नगर निगम, स्टाम्प अधिनियम में संशोधन

बैठक में फैसला लिया गया कि नगर पालिका परिषद अयोध्या एवं नगर पालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर नगर निगम अयोध्या बनाया जाएगा। बैठक में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत जारी 16 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना में संशोधन का निर्णय लिया गया।

zafar
Published on: 9 May 2017 10:49 PM IST
कैबिनेट का फैसला, अयोध्या और मथुरा में बनेंगे नगर निगम, स्टाम्प अधिनियम में संशोधन
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें एक अहम फैसला नगर पालिका परिषद मथुरा एवं नगर पालिका परिषद वृन्दावन को मिलाकर नगर निगम मथुरा-वृन्दावन बनाने का लिया गया है।

कैबिनेट के फैसले

बैठक में फैसला लिया गया कि नगर पालिका परिषद अयोध्या एवं नगर पालिका परिषद फैजाबाद को मिलाकर नगर निगम अयोध्या बनाया जाएगा।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता हमारी धार्मिक स्थल को सभी सुख सुविधाओं से लैस करना भी है। जिसके तहत फैज़ाबाद और अयोध्या को मिलाकर नगर निगम और मथुरा वृंदावन को मिलाकर नगर निगम बनाने का फैसला लिया गया।

बैठक में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत जारी 16 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना में संशोधन का निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश विक्रेता अधिनियम 2014 लागू किया जाएगा जिसके तहत विक्रेता समिति बनाई जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग नगर आयुक्त करेंगे।

यूपी में स्टैम्प को लेकर जो केस आते हैं, समय पर उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। भारतीय स्टैम्प अधिनियम के तहत बंटवारा किया गया है। अब10 लाख से 25 लाख के ऊपर के स्टैम्प केस मंडल आयुक्त के पास जाएंगे



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