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UP News: यूपी में बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ना पड़ेगा भारी, सुधर जाओ, योगी सरकार लेगी एक्शन

UP News: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कानून लाने जा रही है। जिसमें बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान नहीं ऱखने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा।

Jugul Kishor
Published on: 28 Aug 2023 11:39 AM IST (Updated on: 28 Aug 2023 11:54 AM IST)
UP News: यूपी में बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ना पड़ेगा भारी, सुधर जाओ, योगी सरकार लेगी एक्शन
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सीएम योगी आदित्यनाथ ( सोशल मीडिया)

UP News: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कानून लाने जा रही है। जिस कानून के तहत बुजुर्ग माता-पिता का ध्यान नहीं ऱखने वाले बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल, योगी सरकार बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने वाली संतानों के लिए संपत्ति से जुड़ी नियमावली में बदलाव करने जा रही है। इसके लिए वरिष्ठ नागारिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

संपत्ति से 30 दिन के अंदर हो जाएंगे बेदखल

प्रस्ताव में बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने वाली संतानों और रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। माता पिता की परेशान करने वाली संतानों को 30 दिनों के अंदर संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 बनाई गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागारिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर आधारित है। जिसकी नियमावली 2014 में जारी की गई थी।

इसी नियम के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण पोषण अधिकार का गठन किया गया है। ऐसे में राज्य में सप्तम विधि आयोग ने पुराने नियमावली को उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं बताया था, जिसके बाद नियमावली के नियम 22 (क) 22 (ख) और 22 (ग) को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद इसमें वरिष्ठ नागारिकों का ध्यान न रखने पर बच्चों या रिश्तेदारों को उस संपत्ति से बेदखल करने की बात कही गई है। जो वरिष्ठ नागरिकों का कानूनी अधिकार भी है।

इस प्रस्ताव के तहत वरिष्ठ नागारिक अपनी संपत्ति से संतानों को बेदखल करने के लिए प्राधिकरण को अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आवेदन दे पाने में असमर्थ हैं तो किसी संस्था की ओर से आवेदन दाखिल किया जा सकता है। प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वह बेदखल का आदेश जारी कर सके। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों के अंदर वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से खुद को बेदखल नहीं मानता है तो ट्रिब्यूनल बुजुर्गों को संपत्ति पर कब्जा दिलाने में मदद करेगी।



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Jugul Kishor

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