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UP में नई गाइडलाइन: अब सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
UP में राज्य सरकार ने कोरोना सक्रमण की बढ़ती रफ़्तार को रोकने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है।
लखनऊ: राज्य सरकार ने कोरोना सक्रमण की बढ़ती रफ़्तार को रोकने के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। अब स्थानीय मण्डियों को इस प्रकार संचालित किया जाएगा जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़-भाड़ न हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके। इसके अलावा अब फुटकर दुकाने प्रातः सात बजे से सायं सात बजे तक ही खोली जा सकेंगी। सरकार का मानना है कि इससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे। साथ ही उन स्थानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार किसी भी बन्द स्थान जैसे हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति प्रदान की गयी है।
डोर स्टेप डिलीवरी
साथ ही ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाईयों द्वारा डोर स्टेप डिलेवरी से ही फल, सब्जी आदि नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाये। सभी प्रमुख मण्डियों में प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच में ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से करायी जाये। इस संबंध में प्रदेश के जनपदों में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 4 बजे से प्रातः 8 बजे के मध्य संयुक्त रूप से यह निरीक्षण करें कि व्यवस्था समुचित रूप से संचालित रहे, तथा निदेशक, मण्डी परिषद् सम्बंधित जिले की मण्डी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें।
यह भी कहा गया है कि जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं किया गया है उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों, प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेज पाए जा रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव कोरोना केसेस 500 से अधिक हैं, ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 9ः बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार कर लिया जाये तथा कोरोना कफ्र्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग कर किया जाये।
उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु जनपदों में पीए सिस्टम स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जनपदों में 6 विभाग गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायतीराज एवं परिवहन विभाग द्वारा पीए सिस्टम लगाये गये हैं साथ ही लगाये गये स्थलों की क्रियाशीलता का अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में जन-जागरूकता के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार किये जाने के तथा उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्ण सतर्कता बरती जानी आवश्यक है अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्ट एवं आवश्यकतानुसार आरटी पीसीआर टेस्ट कराया जाये और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
इन जिलों के लिए विशेष आदेश
लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झाँसी, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आजमगढ़, पं0 दीनदयाल नगर, अयोध्या, बस्ती मुरादाबाद एवं अलीगढ़ के संदर्भ में जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक स्वयं संयुक्त निरीक्षण कर कोविड के संक्रमण को रोकने हेतु की गयी व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रेषित करें।
गाइडलाइन में कहा गया कि चीनी मिल गेट एवं क्रय केन्द्रों पर यथासंभव हाथ सैनेटाइज करने वाली एवं हाथ धोने वाली मशीनों को संचालित किया जाये तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिल स्तर पर कोविड उपचार हेतु संस्तुत दवाईयों, एम्बुलेंस, पल्स ऑक्सीमीटर एवं पीपीई किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाये तथा मिल परिसरों, भवनों, प्रवेश द्वार केन यार्ड वाॅश रूम, काॅलोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाये एवं फागिंग कार्रवाई जाये।