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कोरोना मरीज निकलने पर अब सील होंगे 20 मकान, योगी सरकार का आया नया नियम

योगी सरकार ने कोरोना से बचने का एक बड़ा ही आसान तरीका निकाला है। जहां भी कोरोना के एक मरीज मिलेगा...

Vidushi Mishra
Published on: 5 April 2021 8:35 AM IST (Updated on: 5 April 2021 8:40 AM IST)
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फोटो-सोशल मीडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले दिन-प्रति-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाया जा रहा है तो वहीं सरकार लोगों को कोरोना से बचाव करने के लिए जागरूक भी कर रही है। इन सबके बीच राज्य की योगी सरकार ने कोरोना से बचने का एक बड़ा ही आसान तरीका निकाला है। इसके तहत सरकार का कहना है कि जहां भी कोरोना के एक मरीज मिलेगा, अब उसके आस-पड़ोस के 20 घरों को कंटोनमेंट जोने घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही इन बीस घरों को सील कर दिया जाएगा। ताकि कोरोना आसपास के इलाके में ना फैल सके।

20 मकानों को सील

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों को संख्या को देखते हुये योगी सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। जिसके चलते शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर उसके घर के आस-पास के करीब 20 मकानों को सील कर दिया जाएगा और उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा।

ऐसे में अगर एक से अधिक केस मिलते हैं, तो इस पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा, जहां पर आवागमन पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा और वहां के लोगों को 14 दिन तक ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा।

ये होंगे अपार्टमेंट के लिए नियम

सरकार ने बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स के लिए कुछ अलग नियम बताए हैं। इस नियम के अंतर्गत एक मरीज अगर किसी अपार्टमेंट में मिलता है तो उस पूरी मंजिल को बंद कर दिया जाएगा और अगर एक से अधिक मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक ही पूरा सील कर दिया जाएगा। फिर 14 दिनों तक एक भी मरीज ना मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन को समाप्त किया जा सकेगा।



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Vidushi Mishra

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