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UP News: सीएम योगी के निर्देश पर बना सख्त कानून, अब यूपी में नकल माफियाओं की खैर नहीं

UP News: योगी सरकार ने प्रतिभावान छात्रों के करियर से खेल करने वाले नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

Krishna Chaudhary
Published on: 10 Jun 2023 4:36 AM GMT
UP News: सीएम योगी के निर्देश पर बना सख्त कानून, अब यूपी में नकल माफियाओं की खैर नहीं
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CM Yogi (photo: social media )

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को हर तरह के माफियाओं और अपराधियों से मुक्त करने की बात कह चुके हैं। इस दिशा में लगातार एक्शन भी हो रहा है। अब तक कई बड़े माफियाओं पर कानून का शिकंजा कस चुका है। यूपी में नकल माफियाओं का भी खूब बोलबाला रहा है। लेकिन अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। योगी सरकार ने प्रतिभावान छात्रों के करियर से खेल करने वाले नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसके विरूद्ध बेहद कड़ा कानून लाया जा रहा है। जिससे कि दोषियों को इतनी सख्त सजा मिले की समाज में अगर नजीर पेश हो और फिर कोई नकल माफिया सिर उठाने के बारे में दस बारे सोचे। यूपी सरकार भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार कर रही है।

कानून में किए गए हैं बेहद सख्त प्रावधान

राज्य विधिक आयोग ने यूपी में नकल माफियाओं और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का एक मसौदा तैयार किया है, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रस्तावित कानून में दोषियों के खिलाफ सजा के सख्त प्रावधान किए गए हैं। इनमें 14 साल की जेल से लेकर 25 लाख रूपये तक का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा इसमें दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। इसे जिस कमेटी ने तैयार किया है, उसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने की है।

किस गुनाह की कितना सजा

- मसौदे के मुताबिक, अगर कोई परीक्षार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करते हुए या अन्य परीक्षार्थी को नकल कराते हुए पाया जाता है तो उसे सात साल की जेल व पांच लाख का जुर्माना अदा करने की सजा होगी।

- अगर कोई परीक्षार्थी फिर से इसी गुनाह में लिप्त पाया जाता है तो यह सजा बढ़कर 10 साल हो जाएगी। जुर्माने की रकम भी पांच से बढ़कर 10 लाख हो जाएगी।

- इसके अलावा यदि कोई शख्स, सेवा प्रदाता संस्था, कोचिंग संस्थान, प्रबंधन तंत्र, प्रिंटिंग प्रेस अनुचित साधनों में शामिल पाया गया तो उसे 14 साल की जेल और 25 लाख रूपये जुर्माना भरना होगा ।

बता दें कि यूपी सरकार ने इस साल संपन्न हुए बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने और कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी। नकलचियों के खिलाफ एनएसए कानून के तहत कार्रवाई करने का ऐलान करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बना था।

Krishna Chaudhary

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