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Zila Panchayat Adhyaksh Election Results: मेरठ में BJP और सपा के बीच खूब चला सियासी ड्रामा, निर्विरोध चुने गए गौरव चौधरी

बीजेपी के गौरव चौधरी को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए।

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Newstrack NetworkPublished By Divyanshu Rao
Published on: 3 July 2021 3:55 PM GMT
Zila Panchayat Adhyaksh Election Results: मेरठ में BJP और सपा के बीच खूब चला सियासी ड्रामा, निर्विरोध चुने गए गौरव चौधरी
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नवनिर्विचित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी 

Zila Panchayat Adhyaksh Election Results:उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर चली उठापटक के बाद पटाक्षेप सपा प्रत्याशी सलोनी गुर्जर के अनुमोदक दवारा अनुमोदन से ही इनकार करने के बाद तब हुआ जब निर्वाचन अधिकारी ने सलोनी का पर्चा निरस्त कर दिया। जिसके बाद बीजेपी के गौरव चौधरी को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए गए। डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 29 जून तक जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक मात्र पर्चा गौरव चौधरी द्वारा भरा गया था जिसके बाद गौरव चौधरी को निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया।

बीजेपी के नवनिर्विचित जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी


उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जिला पंचायत सदस्यों की कुल 33 सीटें हैं। इस 33 सीटों में से सीटों में बीएसपी औऱ आरएलडी के आठ-आठ जिला पंचायत सदस्यों ने कब्जा किया। जबकि बीजेपी और सपा को छह-छह सीटें मिली थी। वहीं निर्दलियों ने भी पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। इस तरह किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 17 जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन जरूरी था।

निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए गौरव चौधरी

आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले सपा और बीजेपी के मध्य खूब सियासी नाटक चला। जहां भाजपा ने जर्मनी से आए वार्ड संख्या 18 में जिंप सदस्य चुने गौरव चौधरी पर दाव लगाया तो वहीं समाजवादी पार्टी औऱ आरएलडी ने वार्ड संख्या-6 जिंप से सलोनी गुर्जर को चुनावी मैदान में उतारा। 26 जून को नामांकन के कुछ देर पहले ही सलोनी गुर्जर के अनुमोदक वार्ड नबंर 10 से जिंप सदस्य अश्वनी शर्मा ने डीएम कोर्ट में शपथ पत्र देकर खुद के हस्ताक्षर फर्जी बता दिए थे। जिसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अंत में डीएम ने सलोनी का नामांकन रद्द कर दिया। जिसके बाद सपा ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने नियमानुसार नामांकन को रद्द करने का हवाला दिया।

Divyanshu Rao

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