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हाईकोर्टः 24 तक स्कैन कापी देना जारी रखें, सचिव को फटकार

राम केवी
Published on: 14 Oct 2018 4:23 AM GMT
हाईकोर्टः 24 तक स्कैन कापी देना जारी रखें, सचिव को फटकार
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इलाहाबादः हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के सहायक अध्यापक भर्ती में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज इलाहाबाद के 12 अक्टूबर को हाजिर न होने पर नाराजगी प्रकट की है।

हाईकोर्ट ने कहा सचिव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें सफाई देने का कोर्ट एक मौका दे रही है। कोर्ट ने कहा वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करबताये कि वह छात्रों की परेशानियों का किस तरह से हल निकालेगे।जो कि निश्चित रूप से अथारिटी के अधिकारियों द्वारा उत्पन्न की गयी है ।

हाईकोर्ट ने सचिव को 24 अक्टूबर तक स्कैन कापी देना जारी रखने का भी आदेश दिया है।अभ्यर्थियों से 2 हजार जमा कराकर स्कैन कापी दी जा रही है।11 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने स्कैन कापी माँगी है उनकी संख्या कुछ हजार ही होगी।इसके लिए 2 हजार रुपये जमा कराये गये हैं ।इनकी कापियो की पारदर्शी, समान व विश्वसनीय जांच कराई जा सकती है ।

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से 5अक्टूबर 18 व 10 अक्टूबर 18 के शासनादेशो को भी दाखिल करने को कहा था।किंतु सचिव के लखनऊ में किसी बैठक में जाने के कारण वह नही आ सके।जिसे भेजा उसे कोर्ट के आदेश की जानकारी ही नही थी।तो सुनवाई नही हो सकी।कोर्ट ने सचिव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह ने अनिरूद्ध नारायण शुक्ल व 118 लोगों की याचिका पर दिया है । याची के वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा का कहना है कि भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन में व्यापक गडबडी हुई है ।जिसके चलते भारी संख्या में याचिकाएं दाखिल की गई है । अपेक्षा के विपरीत लोगों को कम अंक दिये गये है।उन्हें सही उत्तर के अंक नहीं दिये गये है।कई के उत्तर कटे पाये गये जब कि कार्बन कापी में नहीं कटे है।कई के उत्तर गलत हैं ।स्पेलिंग की छोटी गलती पर अंक नहीं दिये गये है।कई को कट आफ से अधिक अंक के बावजूद फेल दिखाया गया है ।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी कई शिकायतें है ,अथारिटी इन्हें किस प्रकार से दूर करेगी। कोर्ट ने सचिव को पूरी जानकारी के साथ 12 अक्टूबर को बुलाया था।

राम केवी

राम केवी

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