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सात हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर तबादला दो वर्ष के समान समझा जाएगा
साथ ही ऐसे कार्मिक जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती को चार साल हो चुके हैं या फिर उनके संपूर्ण सेवाकाल में सुगम क्षेत्र में दस साल की सेवा पूरी हो चुकी है और जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको दुर्गम क्षेत्र की कुल रिक्तियों की सीमा तक स्थानांतरण के लिए चिन्हित करके तबादले किए जाएंगे।
देहरादून: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि जो कार्यस्थल सात हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर हैं वहां एक वर्ष की तैनाती को दुर्गम के दो वर्ष की तैनाती के समान समझा जाएगा।
साथ ही ऐसे कार्मिक जिनकी सुगम क्षेत्र में तैनाती को चार साल हो चुके हैं या फिर उनके संपूर्ण सेवाकाल में सुगम क्षेत्र में दस साल की सेवा पूरी हो चुकी है और जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको दुर्गम क्षेत्र की कुल रिक्तियों की सीमा तक स्थानांतरण के लिए चिन्हित करके तबादले किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने तबादला कानून के तहत तबादलों को लेकर मंगलवार को शासनादेश जारी किया। उन्होंने इस एक्ट के तहत विभिन्न बिंदुओं पर कार्रवाई की पूरी रूपरेखा दी। सामान्य स्थानांतरण के लिए विभागाध्यक्ष, कार्यालय को 31 मार्च तक जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक अप्रैल तक स्थानातंरण समिति का गठन करना होगा। प्रत्येक संवर्ग के लिए दुर्गम, सुगम क्षेत्र की रिक्तियां और उनके लिए आवेदन करने वालों की सूची 15 अप्रैल तक प्रकाशित कर दी जाएगी। 10 जून तक स्थानांतरण आदेश जारी करने की अंतिम तिथि होगी।