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उत्तराखंड में लगेगा लॉकडाउन? सरकार ने कही ये बात, लागू हुई सख्ती

अभी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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Newstrack Network NetworkPublished By Shreya
Published on: 23 April 2021 10:44 AM IST
Tirath Singh Rawat
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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (फाइल फोटो: ट्विटर)

देहरादून: उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के बीच ऐसी अटकलें थीं कि सरकार प्रदेश में लॉकडाउन (Lockdown) लगा सकती है। लेकिन इस पर सरकार ने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि फिलहाल सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (Tirath Singh Rawat) की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बनी है।

बैठक में तय हुआ है कि अभी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर भी सहमति बनी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शादी समारोहों में केवल 50 लोगों की मौजूदगी की अनुमति दी गई है। इसकी पुष्टि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की है।

अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (फोटो साभार- ट्विटर)

कोरोना के हालात पर हुई चर्चा

बता दें कि इससे पहले गुरुवार को कोरोना के हालातों पर चर्चा करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, जो स्थगित हो गई थी। लेकिन बाद में मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक कर कोरोना की स्थिति पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य में कोरोना के चलते पैदा हुई स्थिति पर गहन मंथन किया गया। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि फिलहाल राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक

उन्होंने बताया कि बैठक में तय हुआ है कि उत्तराखंड में कोरोना से बचाव के लिए जारी जारी गाइडलाइनंस का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही राज्य में भीड़भाड़ न हो पाए, इसलिए सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शादी समारोहों में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत देने पर सहमति बनी है। अभी 100 लोगों के शामिल होने की परमिशन है। इस संबंध में शासन संशोधित आदेश जारी करेगा।

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