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Uttarakhand Assembly Election 2022: बड़ी खबर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चुनावों को स्थगित करने से किया इनकार
Uttarakhand Assembly Election 2022: पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा।
Uttarakhand Assembly Election 2022: पांच राज्यों में होने जा रहे चुनाव को लेकर उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करना न्यायालय का काम नहीं है।
पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 403 विधायकों के चुनाव के लिए सात चरणों में मतदान होगा। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी।
फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध
उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी निर्देश को पारित करने से इनकार करते हुए कहा है कि चुनाव स्थगित करना न्यायालय का काम नहीं है।
एसीजे मिश्र ने कहा कि चुनाव स्थगित करना अदालत का काम नहीं है... भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पहले ही कुछ निर्देश दिए हैं। ईसीआई एक ऐसी संस्था है जो अद्वितीय है। चुनाव आयोग एक सराहनीय काम कर रहा है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है।
चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता शोभित सहरिया ने अदालत को सूचित किया कि चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक फिजिकल रैलियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है और चुनाव आयोग द्वारा स्थिति का जायजा लेने के बाद आगे के दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
सहरिया ने तर्क दिया कि चुनाव निकाय ने पहले ही ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की अनुमति दे दी है और फिजिकल नामांकन के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले लोगों की संख्या को दो तक सीमित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई अन्य कदमों के साथ स्टार प्रचारकों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी, 2022 को होने हैं और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है।
चुनाव स्थगित करने की मांग
उच्च न्यायालय राज्य के कोविड -19 महामारी से निपटने से संबंधित जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन जनहित याचिकाओं में अधिवक्ता शिव भट्ट द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें COVID-19 में वृद्धि को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2021 को याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।
आवेदन में कहा गया है कि नया ओमिक्रोन संस्करण कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं से बचा जाए।
उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च, 2022 के महीने में होने जा रहे हैं और जिसके लिए आज की तारीख में सभी राजनीतिक दलों द्वारा विशाल 'चुनाव रैलियां' आयोजित की जा रही हैं। यहां यह बताना उचित होगा कि उपरोक्त राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और न ही लोगों ने मास्क पहना है। इसकी तस्वीरें और वीडियो यू ट्यूब पर उपलब्ध हैं।"
हालाँकि, कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह अपने घरों में सह-रुग्णता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर खुराक देने पर विचार करे। इस मामले पर फिर 15 फरवरी को विचार किया जाएगा।