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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: पास हुए कई अहम प्रस्ताव, अब होंगे ये बदलाव

आबकारी विभाग में उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जायेगा। इसके प्रभाव से मंदिरा व्यवसाय में पारदर्शिता के साथ नियंत्रण में भी वृद्वि होगी। कैबिनेट की बैठक में अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2020 का प्रख्यापन किया गया।

Suman  Mishra | Astrologer
Published on: 14 Oct 2020 7:13 PM IST
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: पास हुए कई अहम प्रस्ताव, अब होंगे ये बदलाव
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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए कई बड़े प्रस्ताव को सरकार ने पास किया।

देहरादून: कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए कई बड़े प्रस्ताव को सरकार ने पास किया। कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सरकार द्वारा मंजूर आदेशों के बारे में जानकारी दी।

कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी

*हिमालयन गढवाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 में संशोधन किये जाने के बाद नया नाम अटल बिहारी बाजपेयी हिमालयन गढवाल विश्वविद्यालय होगा।

*आबकारी विभाग में Track and Trace प्रणाली को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया जायेगा। इसके प्रभाव से मंदिरा व्यवसाय में पारदर्शिता के साथ नियंत्रण में भी वृद्वि होगी। इससे सम्बन्धित होलोग्राम की आपूर्ति नासिक सिक्योरिटी प्रिन्टिग प्रेस का एक उपक्रम करेगा।

*उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सांख्यिकीय वर्ग अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2020 का प्रख्यापन किया गया।

*उत्तराखण्ड पुलिस आरमोरर शाखा सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 के प्रख्यापन किया गया।

*उत्तराखण्ड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली 2020 के प्रख्यापन किया गया।

लिए गए अहम निर्णय

*राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य आदि की दरों के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति में मुख्यमंत्री और मंत्री मदन कौशिक के साथ श्री धन सिंह रावत मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता, उच्च शिक्षा को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

*राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को प्रदान किये जा रहे अनुदान के सम्बन्ध में नियमावली बनाई गई।

*राजकीय महाविद्यालयों की अप्रयुक्त छात्रनिधि के समुचित उपयोग व प्रबन्धन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राजकीय महाविद्यालय छात्रनिधि (नियमन एवं नियंत्रण) नियमावली 2020 प्रख्यापित किया गया।

*राज्य में वनाग्नि नियंत्रण हेतु चीड़ पिरूल, एकत्रीकरण कार्यो से स्थानीय जनता को सीधे जोड़ने के सम्बन्ध में। पिरूल, चीड के पत्ते की कीमत एक रूपये प्रति किलोग्राम से बढाकर दो रूपये कर दिया गया।

अवैध कब्जे का मालिकाना हक

*उत्तराखण्ड राज्य के कुल 9225 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफ0पी0एस0) के सापेक्ष अब तक अवशेष 1809 सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान (एफ0पी0एस0) के ओटोमेशन हेतु वर्तमान फर्म (सी0एस0सी0-एस0पी0वी0) के साथ अनुबन्ध निरस्तीकरण तथा अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के संगत प्रावधानों के अनुसार नवीन फर्म का चयन अथवा (सी0एस0सी0-एस0पी0वी0) (Common service center) के स्थान पर बेसिल ( Broadcast Engineering Consultant India Limited) के माध्यम से समान दर पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

uttarakhand सोशल मीडिया से फोटो

भूमिधरी का अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश

*प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों एवं पटटेदारों तथा वर्ग-3 भूमि के पटटेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या 293/दिनांक 26.02.2019 में भूमि का नजराना/शुल्क के निर्धारण के बाद मालिकाना हक दिया जायेगा।

वर्ग-3 की धारा 32 की जलमग्न भूमि तालाब इत्यादि पर अवैध कब्जे का मालिकाना हक नहीं दिया जायेगा। वर्ग-4 नगरीय भूमि की 100 मीटर तक वर्ष 2004 के सर्किल रेट से 05 प्रतिशत देना होगा।

*कोविड- 19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राज्य के समस्त अधिकारियों/कार्मिकों को उन्हे प्रतिमाह प्राप्त होने वाली कुल मासिक परिलब्धियों में से 01 दिन की परिलब्धि के समतुल्य धनराशि की कटौती से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड के समस्त अधिकारियों/कार्मिको को मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध में।

इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आई ए एस, आईपीएस, आईएफएस, को शामिल नही किया गया है।

संशोधन नियमावली

*उत्तराखण्ड अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत)(संशोधन) नियमावली 2020 प्रख्यापित किया गया है।

कुम्भ मेला 2021 में यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत अखाडों की मांग के अनुसार अवस्थापना सुविधाओं हेतु प्रत्येक अखाडे को रू. 01 करोड की धनराशि उपलब्ध कराये जान के सम्बन्ध में।

यह धनराशि मेला अधिकारी के निर्वतन पर रखी जायेगी जिसका तकनीकी परीक्षण भी निरन्तर किया जायेगा।

*कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर पडे गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित पर्यटन उद्योग से जुडे़ व्यवसायी को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 2 लाख 43 हजार डाईवर, ई रिक्शा चालक, को एक हजार रूपये अतिरिक्त धनराशि उनके खाते में दी जायेगी।

*उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के वर्ष 2020 के द्वितीय सत्र के सत्रावसान के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से अनुमोदन प्रदान किये जाने की सूचना मंत्रिमण्डल के अवगतार्थ प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में। उत्तराखण्ड खेल नीति 2020 को सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी गई है। राज्य के कक्षा 10 और 12 वीं से सम्बन्धित सभी स्कूल कोविड़ मानको का पालन करते हुए 01 नवम्बर से खोले जाने का निर्णय किया गया है।

अवनीश जैन



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Suman  Mishra | Astrologer

Suman Mishra | Astrologer

एस्ट्रोलॉजी एडिटर

मैं वर्तमान में न्यूजट्रैक और अपना भारत के लिए कंटेट राइटिंग कर रही हूं। इससे पहले मैने रांची, झारखंड में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में रिपोर्टिंग और फीचर राइटिंग किया है और ईटीवी में 5 वर्षों का डेस्क पर काम करने का अनुभव है। मैं पत्रकारिता और ज्योतिष विज्ञान में खास रुचि रखती हूं। मेरे नाना जी पंडित ललन त्रिपाठी एक प्रकांड विद्वान थे उनके सानिध्य में मुझे कर्मकांड और ज्योतिष हस्त रेखा का ज्ञान मिला और मैने इस क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए पढाई कर डिग्री भी ली है Author Experience- 2007 से अब तक( 17 साल) Author Education – 1. बनस्थली विद्यापीठ और विद्यापीठ से संस्कृत ज्योतिष विज्ञान में डिग्री 2. रांची विश्वविद्यालय से पत्राकरिता में जर्नलिज्म एंड मास कक्मयूनिकेश 3. विनोबा भावे विश्व विदयालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री

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