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उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू: आज से लागू होगी इन शहरों में पाबंदी, बाजारों में उमड़ी भीड़
उधमसिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध लगाए जो 3 मई तक लागू रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए आज नौ शहरों में तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लागू होगा। कोरोना कर्फ्यू से पहले इन आठ शहरों के बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिला। जिस दुकान पर नजर पड़ी उस दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दी।
आपको बता दें कि आज यानी 26 अप्रैल से उत्तराखंड के 9 शहरों में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लागू होने वाला है। जिन शहरों में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लागू होने वाला है, उन शहरों के नाम है- देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, रामनगर, पौड़ी, बनबसा , टनकपुर, लालकुआं और उधमसिंह नगर। इस दौरान लोगों को आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
उधमसिंह नगर में 3 मई तक लगा प्रतिबंध
हाल ही में उधमसिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ा एलान किया है। उधमसिंह नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध लगाए जो 3 मई तक लागू रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
26 अप्रैल से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू
बता दें कि इन शहरों में लगने वाला यह कर्फ्यू पूर्ण तरीके से लागू होगा। जानकारी के मुताबिक, राज्य में लगने वाला कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew)आज शाम यानी 26 अप्रैल को शाम 7 बजे से लेकर 3 मई सुबह पांच बजे तक लागू होगा। एक हफ्ते के इस कर्फ्यू के लिए आज दिनभर लोग बाजारों में खरीदारी करते दिखें। वहीं मंगलवार को आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
अस्पताल का काम, टीकाकरण और बैंक रहेंगे खुले
जानकारी के मुताबिक, कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी की दुकानें, पेट्रोल पंप, मेडिकल, गैस आपूर्ति, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, बेकरी, डेयरी और पशुचारा की दुकानें खुली रहेगी। साथ ही आवश्यक और सरकारी वाहनों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा, अस्पताल का काम, टीकाकरण,बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे।