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Uttarakhand Election 2022: जानें उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित कैसे कर पाएंगे मतदान ?

Uttarakhand Election 2022: उत्तराखंड (Uttarakhand) में अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है तो वह घर से, अस्पताल से या आइसोलेशन सेंटर (Isolation Center) से ही मतदान (voting) की सुविधा प्राप्त कर सकेगा।

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Newstrack NetworkPublished By aman
Published on: 31 Dec 2021 2:40 PM IST (Updated on: 15 Jan 2022 6:03 PM IST)
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वोटिंग (फोटो-सोशल मीडिया)

Uttarakhand Election 2022 : उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Election 2022) दौरान कोरोना संक्रमितों (Corona Infected) के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें, कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है तो वह घर से, अस्पताल से या आइसोलेशन सेंटर (Isolation Center) से ही मतदान (voting) की सुविधा प्राप्त कर सकेगा। जिसके लिए कोरोना संक्रमित लोगों को डाक मतपत्र (postal ballot) दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवेदन प्रारूप '12 घ' निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। यह फार्म इन्हें संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (booth level officer) द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

गौरतलब है, कि देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण (corona infection) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (State Chief Electoral Officer) कार्यालय ने कोरोना संक्रमितों के लिए भी डाक मतपत्र (postal ballot) के जरिए मतदान की व्यवस्था की है।

होम क्वारंटाइन हैं भी तो दे सकेंगे वोट

इसके साथ ही, चुनाव आयोग (Election commission) ने स्पष्ट किया है, कि यदि कोई मतदाता कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के किसी अस्पताल में भर्ती है। होम क्वारंटाइन (home quarantine) या संस्थागत क्वारंटाइन (institutional quarantine) है तो उसे डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की अनुमति होगी। हालांकि, चुनाव आयोग सबसे पहले ऐसे आवेदक की प्रामाणिकता (authenticity) के संबंध में सभी दस्तावेज देखेगा।

ऐसे देना होगा आवेदन

जानकारी के अनुसार, इसके लिए आवेदक(Applicant) को सक्षम चिकित्साधिकारी (medical officer) द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं निर्देश की प्रति भी आवेदन में लगानी होगी। दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मतदाता के लिए डाक मतपत्र जारी करेगा। इसी के जरिए कोरोना संक्रमित मतदान कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

यह भी स्पष्ट किया है, कि संक्रमित द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही सभी दस्तावेजों को भरना होगा। आवेदन फार्म भरते हुए वह मुंह में मास्क लगाने के साथ ही हाथों में ग्लव्स पहने रहेगा। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

क्या कहना है राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी का?

इस सम्बन्ध में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने कहा, कि 'संक्रमितों के मतदान के लिए आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका कोविड के मानकों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन कराया जाएगा। भविष्य में यदि इसे लेकर कोई बदलाव होता है तो उसका भी अनुपालन किया जाएगा।'



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aman

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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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