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उत्तराखंड HC: C.I.C. सिर्फ रिटा. आईएएस ही क्यों, कोर्ट का सरकार से सवाल

सेवानिवृत्त आईएएस को मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पू

Anoop Ojha
Published on: 13 Dec 2017 11:11 AM GMT
उत्तराखंड HC: C.I.C. सिर्फ रिटा. आईएएस ही क्यों, कोर्ट का सरकार से सवाल
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उत्तराखंड HC: C.I.C. सिर्फ रिटा. आईएएस ही क्यों, कोर्ट का सरकार से सवाल

देहरादून: सेवानिवृत्त आईएएस को मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि सीआईसी के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाह की ही नियुक्ति क्यों की जाती है।जस्टिस सुधांशु धूलिया व जस्टिस यूसी ध्यानी की खंडपीठ ने इस बारे में सरकार से विस्तृत शपथ पत्र में जवाब देने को कहा है।

हल्द्वानी निवासी चंद्रशेखर करगेती ने हाईकोर्ट में पब्लिक लिटिगेशन में कहा है कि राज्य के अब तक के तीनों मुख्य सूचना आयुक्त प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। याची ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह को इस पद पर नियुक्त किए जाने को चुनौती दी है। याचिका में न्यायालय के संज्ञान में यह बात लायी गई है कि शत्रुघ्न सिंह ने मुख्य सचिव रहते हुए कई बार मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशों का पालन नहीं किया, यानी उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना गलत है। मामले में सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए आये सभी आवेदनों से संबंधित रिकार्ड न्यायालय में रखे।

Anoop Ojha

Anoop Ojha

Excellent communication and writing skills on various topics. Presently working as Sub-editor at newstrack.com. Ability to work in team and as well as individual.

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