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Kannauj News: मासूम बच्ची का अपहरण कर किया था रेप, कोर्ट ने सिखाया सबक, सुनाई ये कड़ी सजा

Kannauj News: बच्ची का अपहरण कर रेप और उसकी हत्या के मामले में एक शख्स को कोर्ट कड़ी सजा सुनाई है। उसपर आजीवन कारावास के साथ दो लाख 20 हजार जुर्माना भी लगाया गया है।

Pankaj Srivastava
Published on: 12 Aug 2023 3:28 PM IST
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Kannauj News: बच्ची का अपहरण कर रेप और उसकी हत्या के मामले में एक शख्स को कोर्ट कड़ी सजा सुनाई है। उसपर आजीवन कारावास के साथ दो लाख 20 हजार जुर्माना भी लगाया गया है, शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र दुबे ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश अलका यादव के फैसला सुनाए जाने के बाद बच्ची के परिजनों ने संतोष जाहिर किया। करीब डेढ़ साल पहले गुरसहायगंज क्षेत्र में एक बच्ची का अपहरण किया गया था। जिसके बाद गांव के ही रामू यादव नाम के शख्स पर अपहरण के बाद रेप कर बच्ची की हत्या कर देने का आरोप लगा था। इस मामले में डेढ़ साल चले ट्रायल के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया गया।

ऐसे दिया था घटना को अंजाम

कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 20 जनवरी 2022 को एक 10 वर्ष की बच्ची खेल रही थी, उसी समय इसी गांव का राहुल यादव बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। गांव के बाहर एक भूसे की कोठरी में उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रामू यादव को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर हत्या करने वाली जगह पर साक्ष्य इकट्ठे कर उसको जेल भेज दिया था। इसी केस की सुनवाई करते हुए शनवार को पास्को कोर्ट विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने रामू यादव को दोषपूर्ण पाया। उसको आजीवन कारावास यानी कि जीवन भर जेल में ही बिताने की सजा दी गई।

गांव में घटना से फैली थी दहशत, न्याय मिलने पर खुशी

गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जिस गांव में पिछले साल ये घटना हुई, वहां वारदात के कई दिनों बाद तक लोगों में दहशत में आलम रहा था। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। इस मामले में जल्द ही कोर्ट का फैसला आ जाने से लोगों ने खुशी जाहिर की है। कहा है कि इसी तरह जल्दी न्याय मिलता रहा तो अपराध पर अंकुश लग जाएगा।



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Pankaj Srivastava

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