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Azam Khan को आखिरी मामले में भी हाईकोर्ट से मिली जमानत, रिहाई का रास्ता साफ

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Report NetworkPublished By Ramkrishna Vajpei
Published on: 10 May 2022 6:30 PM IST
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Azam Khan bail सपा नेता आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत हाईकोर्ट ने मंजूर कर दी है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने 5 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत पर फैसला सुनाने के लिए हाई कोर्ट को मौका देते हुए दो दिन का वक्त दिया था।

गौरतलब है कि आजम खान को बाकी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है इसलिए उनके जेल से बाहर आ जाने की पूरी संभावना है। एक जानकारी के मुताबिक आजम खान के विरुद्ध 72 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें 71 मुकदमों में आजम खान को जमानत पहले ही मिल चुकी है। शत्रु संपत्ति का मुकदमा जिसमें आजम को आज जमानत मिली है। इस मुकदमे को तीन साल पहले 2019 में रामपुर जनपद के अजीमनगर थाने में लिखा गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने अवैध रूप से शत्रु संपत्ति को कब्जे में लेकर उसे जौहर विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया था



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