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Liquor Food Product: शराब बेचने के लिए खाद्य पदार्थ बेचने का लाइसेंस जरूरी
Liquor Food Product: जिस तरह किसी भी खाद्य सामग्री को बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकता है, ठीक उसी तरह बिना खाद्य लाइसेंस शराब भी नही बेची जा सकेगी।
Liquor Food Product: शराब के लिए ये माना जाता है कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब सरकार भी इस बात को मान रही है इसी लिए शराब बेचने के लिए भी खाद्य लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया है। ये फरमान योगी सरकार ने जारी किया है जिसके तहत शराब की सभी दुकानों को खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आप कह सकते हैं कि शराब भी अब खाने के दायरे में आ गई है। जिस तरह किसी भी खाद्य सामग्री को बिना लाइसेंस नहीं बेचा जा सकता है ठीक उसी तरह बिना खाद्य लाइसेंस शराब भी नही बेची जा सकेगी। देशी, अंग्रेजी व बीयर की दुकानों के मालिकों को खाद्य विभाग से शराब लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से सेकड़ो मौतें हो चुकी हैं जिसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। योगी सरकार का ये फैसला जहरीली शराब के माफियाओ पर नकेल कसने के लिए बेहतर कदम है।