Parliament Monsoon Session: निर्मला सीतारमण की चेतावनी- लिमिट में रहें बैंक! लोन वसूली के लिए अब मनमाने हथकंडे नहीं
Nirmala Sitharaman on Bank : वित्त मंत्री ने लोन वसूली के लिए बैंकों की तरफ से अपनाए जा रहे तरह-तरह के हथकंडों पर बड़ी बात कही। उन्होंने संसद में बताया कि, बैंक द्वारा बार-बार घर जाकर बेइज्जत करने, मनमानी जैसी हरकतें अब नहीं चलेगी। जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद से क्या बड़ा ऐलान किया?
Nirmala Sitharaman on Bank: बैंक लोन वसूली के लिए अकसर ऐसे तरीके अपनाती है, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है। आम उपभोक्ताओं की इन्हीं समस्याओं से जुड़ी शिकायतों के मद्देनजर सोमवार (24 जुलाई) को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बैंकों को 'लिमिट' में रहकर काम करने की चेतावनी दी।
संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) के दौरान जब एक सांसद ने लोन वसूली के लिए बैंकों के आम लोगों को परेशान करने तथा धमकाने जैसे हथकंडों की ओर ध्यान दिलाया, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। हमें ऐसे लोगों की फिक्र है। उन्होंने सभी बैंकों को 'लिमिट' में रहकर काम करने के निर्देश दिए।
निर्मला सीतारमण क्या बोलीं?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'मुझे भी इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मुझे बताया गया है कि, कैसे कुछ बैंक लोन वसूली (Loan Recovery) के लिए लोगों के साथ 'निर्दयी व्यवहार' करते हैं। उन्होंने कहा, सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) को साफ कह दिया गया है कि, वह ऐसे बैंकों को गाइडलाइन जारी करे। भले ही इसमें किसी भी क्षेत्र की बैंक हो। अर्थात सरकारी बैंक (Government Bank) हों या प्राइवेट बैंक, लोन वसूली के लिए उन्हें कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, जब भी लोन की वसूली के लिए आम आदमी को अप्रोच किया जाए, तो मानवता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।'
RBI के गाइडलाइन के बावजूद नहीं लगी लगाम
वित्त मंत्री सीतारमण का संसद में दिया ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा निर्देश के बावजूद कुछ बैंक लोगों से लोन की वसूली में जबरदस्ती और मनमाने हथकंडे अपनाते हैं। बैंक की तरफ से इस तरह की कार्रवाई पर कोई लगाम लगता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ, आम उपभोक्ता इस संबंध में कई शिकायतें दे चुके हैं। बैंक अकसर धमकाने, ऋण लेने वाले के घर के बाहर तमाशा करने जैसी हरकतें करती है।
लोन वसूली के लिए क्या है RBI गाइडलाइन?
ऐसे में सवाल उठता है कि, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलान क्या कहती है? तो आपको बता दें, आरबीआई के मुताबिक, बैंक के लोन रिकवरी एजेंट (Loan Recovery Agent) क्लाइंट को सुबह 8 से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, क्लाइंट की बताई जगह पर ही लोन रिकवरी एजेंट की मुलाकात हो सकती है। अगर, ग्राहक जानकारी लेना चाहे तो लोन रिकवरी एजेंट बैंक की तरफ से दी गई आईडी दिखाएगा। साथ ही साथ, दिशा निर्देश में ये भी कहा गया है कि बैंक को ग्राहक की प्राइवेसी सबसे ऊपर रखना होगा। ग्राहक के साथ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं की जानी चाहिए। बावजूद किसी ग्राहक के साथ ऐसा होता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत सीधे RBI को कर सकता है।
निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर ट्वीट भी किया
I have heard complaints about how mercilessly loan repayments have been followed up by some banks. The government has instructed all banks, both public and private, that harsh steps should not be taken when it comes to process of loan repayments and they should approach the… pic.twitter.com/vSbDVXVeAt
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) July 24, 2023