SC on Gyanvapi case: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष के वकील से कहा कि, 'आप कह रहे हैं कि ये मामला 1992 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से नहीं सुना जा सकता। लेकिन, उसका धार्मिक चरित्र क्या था? ये तो देखना होगा।'