रंगदारी मामले में डॉन अबू सलेम को 7 साल की सजा

Update: 2018-06-07 10:12 GMT

नई दिल्ली: दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने के मामले मे गैंगस्टर अबू सलेम को गुरूवार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।

कोर्ट ने अबू सलेम को 2002 के फिरौती के इस मामले में मकोका के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने सह आरोपी पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया।

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1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में अबू सलेम को पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। रंगदारी का ये मामला साल 2002 का है। अबू सलेम ने फोन करके दिल्ली के एक व्यापारी अशोक गुप्ता से पैसा मांगने के लिए धमकाया था। सलेम ने अशोक गुप्ता से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। व्यापारी साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का रहने वाला है।

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