Alcohol in Goa: अब गोवा में नहीं पी सकेंगे शराब, फोटो खींचने से पहले भी लेना होगा परमिशन, जाने वाले पढ़ लें नए नियम

Goa Tourist Privacy: एडवाइजरी में ऐसे नियम बनाए गए है, जिनके उल्लंघन पर हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे- बीच पर शराब पीना और खुले में खाना बनाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Written By :  Durgesh Sharma
Update:2023-01-29 16:26 IST

Goa Tourist Privacy Safety advisory (Social Media)

Goa Tourist Privacy Safety Rule: गोवा में टूरिस्ट्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में ऐसे नियम बनाए गए है, जिनके उल्लंघन पर हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे- बीच पर शराब पीना और खुले में खाना बनाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। गाइडलाइन के मुताबिक सैलानियों का फोटों खींचने से पहले उनका अनुमति लेना जरूरी, खासकर उस समय जब वे धूप में लेटे हो या फिर समुद्र में मस्ती कर रहे हों। सरकार ने कहा इससे टूरिस्टों के निजता का सम्मान होगा।

रजिस्टर होटल में रुकें टूरिस्ट

गोवा सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार सरकार ने पर्यटकों से गोवा की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। ओवरचार्जिंग से बचने के लिए टैक्सी का मीटर देखकर किराया देने को कहा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक पर्यटकों को पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर होटल में रुकने की सलाह दी है।

इनसे बचे टूरिस्ट: टूरिस्ट डिपोर्टमेंट

दरअसल गोवा में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिन्हें ठग चोरी की बाइक या कार कम पैसों पर बेच देते है। नई एडवाइजरी के अनुसार टूरिस्ट को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ये गाइडलाइन 26 जनवरी को गोवा टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने जारी की हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य टूरिस्ट की निजता और सुरक्षा बनाए रखना हैं, जिससे उनको ठगी से बचाना है।

पीएम ने किया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही गोवा के मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है।

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