आपके पास भी हैं 500 और 1000 के नोट, ये रहीं इन्हें बदलने से जुड़ी जानकारियां

Update:2016-11-09 02:36 IST

नई दिल्लीः 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक सभी आम लोगों की मदद कर रहा है। इसके लिए बैंक की ओर से कई जरूरी सवालों के जवाब दिए गए हैं।

नोट बदलने पर कितना पैसा मिलेगा?

जितने मूल्य का नोट आप बैंक में देंगे, उतने ही मूल्य के नए नोट आपको दिए जाएंगे।

क्या सारा पैसा कैश मिलेगा?

नहीं, अगर आप बैंक में अपने पुराने नोट बदलवाते हैं तो एक व्यक्ति को 4000 रुपए के बराबर ही नोट मिलेंगे। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप जितने पुराने नोट चाहें, अपने बैंक या डाकघर के खाते में जमा करा सकते हैं।

4000 रुपए अगर मेरे लिए कम हों तो?

आप भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड वगैरा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर मेरा बैंक खाता न हो तो?

किसी भी बैंक में जाकर नया खाता खुलवा लें और पुराने नोटों को उस खाते में जमा करें। नोट बदलने की सुविधा जनधन खातों में भी है।

कहां बदल सकते हैं पुराने नोट?

रिजर्व बैंक के सभी दफ्तरों, सरकारी, गैर सरकारी और राज्यों के को-ऑपरेटिव बैंकों के अलावा जीपीओ या सब पोस्ट ऑफिसों में नोट बदले जा सकते हैं।

क्या मुझे अपने ही बैंक ब्रांच जाना होगा?

नोटों को बदलवाने के लिए अपने आईडी यानी आधार, पैन, पासपोर्ट या वोटर कार्ड के साथ किसी भी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं।

क्या रिश्तेदार या दोस्त के खाते का कर सकते हैं इस्तेमाल?

हां, लेकिन उसके लिए आपको अपने रिश्तेदार या दोस्त से लिखित में मंजूरी लेकर रखनी होगी। इसे बैंक को अपने आईडी के साथ देना होगा।

क्या मुझे खुद बैंक की ब्रांच जाना होगा?

खुद बैंक जाना सही रहेगा। आप अथॉरिटी लेटर के साथ अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। उस प्रतिनिधि को लेटर और अपना आईडी बैंक में देना होगा।

एटीएम से कितना निकाल सकेंगे?

11 नवंबर से एटीएम काम करेंगे। 18 नवंबर तक हर रोज एक कार्ड से 2000 रुपए ही निकाले जा सकेंगे। 19 नवंबर से ये सीमा 4000 रुपए प्रति दिन हो जाएगी।

क्या चेक से नकदी निकाल सकेंगे?

हां, हर रोज 10 हजार या हफ्ते में 20 हजार तक की रकम निकाल सकेंगे। ये सीमा 24 नवंबर तक होगी।

कब तक बदल सकेंगे नोट?

ये सुविधा 30 दिसंबर तक होगी। इसके बाद रिजर्व बैंक में मार्च 2017 तक पैसा बदला जा सकेगा। इसके लिए तब आय संबंधी घोषणापत्र देना होगा।

मैं देश से बाहर हूं, क्या करूं?

आप अपने किसी प्रतिनिधि को अथॉरिटी लेटर भेज दें। वह उसे लेकर बैंक जाएगा और अपना आईडी देकर इन्हें बदलवा सकता है।

विदेशी पर्यटक क्या करें?

विदेशी पर्यटक 72 घंटे के भीतर 5000 रुपए तक की विदेश मुद्रा ले सकते हैं। ये मुद्रा उन्हें एयरपोर्ट में बने एक्सचेंज काउंटरों से मिलेगी।

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