महिला से बदसलूकी मामले में आप MLA अमानतुल्ला खान बरी

सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने महिला से बदसलूकी मामले में बरी कर दिया है। महिला ने विधायक पर धमकी देने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। जस्स्तिस अरुण भारद्वाज ने कहा कि शिकायतकर्ता के खुद विरोधाभासी बयान भी अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए संदेह का मामला नहीं बनाते हैं।

Update: 2019-01-17 05:39 GMT

नई दिल्ली : सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने महिला से बदसलूकी मामले में बरी कर दिया है। महिला ने विधायक पर धमकी देने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया था। जस्स्तिस अरुण भारद्वाज ने कहा कि शिकायतकर्ता के खुद विरोधाभासी बयान भी अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए संदेह का मामला नहीं बनाते हैं।

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महिला का दावा है कि उसने 10 जुलाई, 2016 को बिजली सप्लाई में बाधा होने के कारण विधायक को फोन किया। वह विधायक के बटलाहाउस स्थित निवास पर गई। जहां एक युवक द्वारा उन्हें बलात्कार की धमकी दी गई। महिला ने इस मामले में 11 जुलाई, 2016 को पुलिस कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

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बदलते रहे बयान

बयान को दर्ज कराते समय महिला ने कहा, खान ने एक शख्स के जरिए उस पर धावा बोलने की कोशिश की।

19 जुलाई, 2016 को महिला ने बयान दिया कि जब वह विधायक के आवास पर गई तब 20-22 साल के एक युवक बलात्कार की धमकी दी। जलाने की धमकी दी।

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