Badlapur Case: बदलापुर यौन शोषण मामले में स्कूल प्रबंधन पर दर्ज हुई FIR, हाईकोर्ट ने भी लगाई फटकार

Badlapur Case: महाराष्ट्र के बदलापुर में दो मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत के बाद पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रशासन को जमकर फटकार लगाईं है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-08-23 09:09 GMT

Badlapur sexual exploitation case   (photo: social media )

Badlapur Case: महाराष्ट्र के बदलापुर में दो नाबालिकों से यौन शोषण के मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। यह एफआईआर पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। पूरे मामले को लेकर बच्चियों के माता- पिता का बयान भी दर्ज करा दिया गया है। मामले की प्राथमिकी में कहा गया है कि जब भी किसी अधिकारी को नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के यौन उत्पीड़न के बारे में पता चलता है तो उसे आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार

बदलापुर मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस केस की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब चार साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। यह कैसे हालात हो गए है कि उन्हें भी नहीं बक्शा जा रहा है। अगर आज स्कूल ही नहीं सुरक्षित है तो शिक्षा के अधिकार का क्या है मतलब है। हाईकोर्ट ने सरकार से केस डायरी और प्राथमिकी की कॉपी भी मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा 14 अगस्त का बताया जा रहा है जब बच्ची स्कूल से आने के बाद अपने माता- पिता से गुप्तांगों के दर्द के बारे में बताती है तब बच्ची के माता- पिता को इस बात का शक होता है। थोड़ी देर बच्ची से बात करने के बाद उसने बताया कि जब वह टॉयलेट गई तो पता चला कि अक्षय शिंदे नाम के 23 वर्षीय सफाईकर्मी ने उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ था। बाद में माता- पिता ने उसी क्लास की और बच्चियों से बात किया तो पता चला कि अन्य लड़की भी कुछ दिनों से स्कूल जाने से डर रही है। जब डॉक्टर से दोनों की जांच कराई गई तो पूरे मामले का पता चला।

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