1 जून से रेलवे का सफ़र करने से पहले जान ले ये नियम, पालन करना है जरूरी

ऐसे में रेलवे की ओर से 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा।

Update: 2020-05-24 14:44 GMT

पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है। जिसकी मियाद 31 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में सरकार की ओर से 1 जून से ट्रेनों की संख्या बढ़ा कर चलने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों में एसी के साथ जनरल बोगियां भी लगाई जाएंगी। लेकिन सभी क्लास में रिजर्वेशन टिकट लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में जनरल कोच में भी यात्रा से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराना होगा। टिकट के बाद ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा और सफर कर सकेंगे।

ऑनलाइन बुक होंगी सभी टिकट्स

ऐसे में रेलवे की ओर से 1 जून से चलने वाली इन ट्रेनों के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। रेलवे की ओर से 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में भीड़भाड़ को कम रखने का पूरा ध्यान रखा गया है। रेलवे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहा है। 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए रेलवे बोर्ड ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया कहा कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों में एसी फर्स्ट से लेकर जनरल बोगियां भी होंगी। सभी क्लास के यात्रियों को ऑनलाइन रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसके लिए स्टेशन का मैनुअल बुकिंग काउंटर नहीं खोला जाएगा। बताया गया कि सभी क्लास की टिकट ऑनलाइन लेनी होगी।

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मेल, एक्सप्रेस के वास्तविक किराया के अलावा यात्रियों को आईआरसीटीसी का चार्ज और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। आरएसी वेटिंग का टिकट जारी किया जाएगा। चार्ट तैयार होने पर आरएसी व वेटिंग का टिकट कंफर्म नहीं होने पर टिकट खुद निरस्त हो जाएगा। जनरल बोगी में 54 यात्रियों को सवार होने की अनुमति मिलेगी। यात्रियों को सीट नंबर आवंटित किए जाएंगे। सीट खाली होने पर कम दूरी के यात्रियों को बर्थ आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक ट्रेन में 900 से 1200 के बीच यात्री सवार होंगे। ट्रेन चलने के 90 मिनट पहले कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफार्म पर आने दिया जाएगा।

इन नियमों का करना होगा पालन

केवल जिनके पास टिकट है, वो ही प्लेटफार्म पर जा पाएंगे।

यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ट्रेन चलने के कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा।

यात्रियों द्वारा स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग को पालन अनिवार्य होगा।

दिव्यांगों की 4 श्रेणियों व 11 प्रकार के रोगियों को ही रियायत दी जाएगी।

मोबाइल में आरोग्य सेतू एप को डाउनलोड करना अनिवार्य है।

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यात्रा समाप्त होने के बाद यात्री को उस राज्य के द्वारा लागू स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा।

ट्रेन में कंबल, बेडशीट आदि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

पानी भी साथ लेकर यात्रियों को चलना होगा।

टिकट निरस्त पर धनवापसी के नियम पूर्व की तरह रहेंगे।

जनसंपर्क अधिकारी, मनोज कुमार सिंहने रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद मंडल स्तर पर ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड से मिले नियमों के तहत ही ट्रेनों का संचालन होगा। पूरी तय गाईडलाइन के तहत ही यात्री यात्रा कर सकेंगे

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