लॉकडाउन के बाद ऐसी होगी हवाई यात्रा, CISF ने बनाए कुछ नियम
लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हवाई यात्रा करने वाले लोगों को कई नए नियमों का पालन करना होगा। CISF ने इस संबंध में जारी की नई एडवाइजरी
नई दिल्ली: पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप से जंग लड़ रहा है। जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इस लॉकडाउन की मियाद आने वाली 14 अप्रैल को ख़तम हो रही है। लेकिन देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। ऐसे में लोगों के मन इस बात को लेकर संशय है कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। या लॉकडाउन बढ़ने पर कौनसी से सेवायें शुरू होंगी। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन ख़तम होने के बाद भी हवाई यात्रा के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा।
CISF ने जारी की एडवाइजरी
लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये साफ़ है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हवाई यात्रा करने वाले लोगों को कई नए नियमों का पालन करना होगा। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ नए नियम बनाए है। CISF ने इस संबंध में नई एडवाइजरी जारी की है ताकि कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में किया जा सके। आइये यहां हम आपको बताते हैं क्या हैं नए नियम-
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1. यात्रा से पहले एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर्स की रिपोर्टिंग टाइम 120 मिनट तक बढ़ सकता है। सभी यात्रियों की रिपोर्टिंग के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर चैनल पर यात्रियों की चेकिंग पूरी की जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही रिपोर्टिंग टाइम को बढ़ाया जाएगा।
2. दूसरा पैसेंजर्स के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है कि यात्रा के दौरान वो व्यक्तिगत सुरक्षा को पूरा खयाल रखें। उनके पास जरूरी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध हो।
3. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चेकिंग काउंटर्स को कुछ इस तरह से ओपन किया जाएगा ताकि दो काउंटर्स के बीच पर्याप्त दूरी हो। सोशल डिस्टेंसिंग मार्कर्स भी बनाया जाएगा।
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4. फ्लाइट क्रू सभी पैसेंजर्स के लिए फ्लाईट में सेनिटाइजर भी उपलब्ध कराएंगे। सभी यात्रियों को अनीवार्य रूप से अपनी सीट पर बैठने से पहले सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
5. सभी पैसेंजर्स के लिए एयरलाइंस को एक प्रश्नावली तैयार करनी होगी। जिसमें पैसेंजर्स को अपनी पिछली जानकारी से अवगत कराना होगा। इसमें पैसेंजर्स को अपने घर या हॉस्पिटल क्वारेंटीन के बारे में जानकारी देनी है। पैसेंजर्स के पिछले 1 महीने की पूरी जानकारी इसमें उपलब्ध होगी।
6. एयरपोर्ट कैंपस के अंद मास्क और ग्लव्स बेचने की व्यवस्था की जाएगी।
7. जानकारी एकत्र करने पर अगर पता चलता है कि कोई पैसेंजर पिछले एक महीने में होम या हॉस्पिटल क्वारेंटीन में रहा है तो उनके लिए स्पेशल चेकिंग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी।
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8. एयरपोर्ट ऑपरेटर को सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर थर्मोमीटर के साथ डेडिकेटेड स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
9. एयरपोर्ट के अंदर हर जरूरी जगह पर सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
10. सभी एयरपोर्ट संचालकों को एंट्री से पहले सेनिटाइजिंग टनल की व्यवस्था करनी होगी।
कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम
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इस तरह से ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हवाई यात्रा करने वालों को CISF के इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही होगा। ज्ञात हो कि देश में चल रहे लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को पूरी हो रही है। अब कल मंगलवार सुबह 10 बजे पीएम मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में पूरी संभावना है कि पीएम द्लोच्कडाउन के भविष्य के बारे में कुछ जानकारी जरूर देंगे।