नई दिल्ली: बैंकों के कर्ज तले दबे उद्योगपति विजय माल्या की मुश्किलें बढती ही जा रही हैं। केंद्र सरकार ने माल्या की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय ने चार सप्ताह के लिए माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने यह कदम ईडी के आग्रह पर उठाया है।अब उन्हें निलंबन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय के समक्ष पेश होना होगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी यह जानकारी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों ने शुक्रवार को ईडी की सलाह पर विजय माल्या के राजनयिक पासपोर्ट की वैधता चार हफ्तों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। पासपोर्ट कानून, 1967 की धारा 10-ए के तहत यह कार्रवाई की गई है।
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प्रवक्ता ने बताया कि पासपोर्ट रद्द करने के साथ ही माल्या को कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। इसमें माल्या से पूछा गया है कि आखिर पासपोर्ट कानून, 1967 की धारा 10 (3) (सी) के तहत उनका पासपोर्ट क्यों न जब्त कर लिया जाए या क्यों न रद्द कर दिया जाए। इस नोटिस का जवाब देने के लिए माल्या को एक सप्ताह का समय दिया गया है। यदि वह इस समयसीमा के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और फिर विदेश मंत्रालय अपनी इस कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगा।
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माल्या पर है 9000 करोड़ का कर्ज
माल्या और उनकी कंपनी किंग फिशर पर 17 बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अकेले एसबीआई को ही कंपनी से 1,600 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने हैं। पिछले सप्ताह माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बैंकों के 4,000 करोड़ रुपए लौटाने की पेशकश भी की थी, लेकिन बैंकों ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
ईडी ने तीन बार माल्या को भेजी नोटिस
ईडी विजय माल्या को तीन बार नोटिस भेज चुका है, इसके बावजूद माल्या ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इसी वजह से ईडी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की थी। ईडी ने माल्या पर आईडीबीआई बैंक के 900 करोड़ रुपये के कर्ज और धोखाधड़ी मामले की मनी लांड्रिंग जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए यह मांग की थी। ईडी ने पीएमएलए अदालत में एक याचिका दायर कर माल्या के खिलाफ जेर जमानती वारंट की मांग भी की है।