होगी चिंता दूर: रिटायरमेंट के बाद अब इस तरीके से मिलेगी आपको पेंशन

सरकार ने जब से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की योजना बंद कर दी है, तबसे लोगों को के बीच टेंशन का माहोल बना हुआ है। ऐसे में हम आप के लिए एक अच्छी खबर लाए हैं।

Update: 2023-06-26 15:27 GMT

नई दिल्लीः सरकार ने जब से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की योजना बंद कर दी है, तबसे लोगों को के बीच टेंशन का माहोल बना हुआ है। ऐसे में हम आप के लिए एक अच्छी खबर लाए हैं। नौकरीपेशा वर्ग को अपने कामकाजी दिनों के बाद आने वाले रिटायरमेंट की बड़ी फिक्र होती है। वो ऐसी जगह इंवेस्ट करना चाहते है जहां उसे रिटायरमेंट के बाद इतनी धनराशि मिलती रहे जो उनके खर्चों को पूरा करने में सक्षम हो सके। ऐसी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक अच्छा विकल्प है। यहां आप इस इंवेस्ट स्कीम के बारे में जान सकते हैं।

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NPS है क्या?

पहले तो आप ये जाने की NPS होता क्या है। इसका मतलब कोई भी भारतीय नागरिक NPS में 18 से 60 आयु वर्ग के दौरान निवेश कर सकता है और इसके लिए उसे केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। वैसे तो, ये स्कीम 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई थी लेकिन साल 2009 में इसे सभी के लिए मुहैया करा दिया गया था। जो भी NPS में निवेश करता है वो अपने कामकाजी जीवन के दौरान इसमें निवेश कर सकता है और जो पैसा इक्ट्ठा हुआ है उसके एक हिस्से को एक बार में निकाल भी सकता है। इसके अलावा बचे हुए हिस्से को रिटायरमेंट के बाद के लिए रेगुलर इनकम हासिल करने के लिए रखा जा सकता है।

कौन कर सकता है इसमें निवेश

इस स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आम जनता भी इस पेंशन स्कीम में निवेश कर सकती है। इसके अलावा NRI भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं वैसे उनके निवेश को RBI और फेमा द्वारा नियमित किया जाता है।

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कैसे खोलें खाता?

आप NPS खातों को ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड के जरिए खोल सकते हैं। ऑफलाइन मोड के लिए आपको बैंक जाकर सब्सक्रिप्शन फॉर्म लेना होगा और इसे केवाईसी प्रोसेस पूरा करके बैंक में जमा करना होगा। जब आप एनपीएस खाते में पहला निवेश करेंगे तो बैंक की तरफ से एक पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि (पीआरएएन) मिलेगा। उस संख्या के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उन दोनों की मदद से आप एनपीएस खाते का संचालन कर सकते हैं।

घर बैठे करे ऑनलाइन अप्लाई

अगर आपका पैन-आधार लिंक्ड है तो आप घर बैठकर भी ऑनलाइन तरीके से एनपीएस खाता खोल सकते हैं। इसके तहत आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को पास करा सकते हैं और इसके बाद आपको भी पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि (पीआरएएन) मिलेगा। इसकी मदद से आप NPS खाते में लॉगइन कर सकते हैं।

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NPS पर टैक्स छूट का भी फायदा

NPS पर आयकर की धारा 80 सीसीडी (1), 80 सीसीडी (1बी) और 80 सीसीडी (2) के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा एनपीएस में आप 80 सी की धारा के तहत किए जाने वाले निवेश के अतिरिक्त 50 हजार रुपये का और निवेश करके टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं।

NPS खातों का प्रकार

NPS खाते 2 प्रकार के होते हैं जिनमें टियर 1 और टियर 2 खाते के जरिए आप इंवेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। NPS के टियर 1 खातों में से 60 साल की उम्र तक आप निवेश की गई राशि को निकाल नहीं सकते हैं और टियर 2 खाते आम बचत खाते की तरह होते हैं जहां से आप कोई जरूरत पड़ने पर उसमें से पैसा निकाल सकते हैं।

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निवेश की गई 60 फीसदी रकम निकालें तो नहीं देना होगा टैक्स

केंद्र सरकार ने पिछले साल NPS खातों के लिए एक नियम निकाला था जिसके जरिए आप 60 साल की उम्र में NPS इंवेस्ट में से 60 फीसदी रकम बिना किसी टैक्स को चुकाए निकाल सकते हैं।

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